आरोपी – रामकुमार यादव उम्र 54 साल निवासी कण्डरा चौकी पंतोरा, अमृतलाल चौहान  उम्र 60 साल निवासी कण्डरा चौकी पंतोरा, बलराम यादव उम्र 70 साल कण्डरा चौकी पंतोरा के विरूद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत् थाना बलौदा/चौकी पंतोरा पुलिस ने की कार्यवाही.

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा  

जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22 अगस्त 23 को थाना बलौदा, चौकी पंतोरा पुलिस द्वारा क्षेत्र में अवैध शराब बनाने एवं बेचने वालो की पतासाजी हेतु टीम बनाकर रेड कार्यवाही की गई. मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम कण्डरा का (01) रामकुमार यादव, (02) अमृतलाल चौहान, (03) बलराम यादव द्वारा अवैध कच्ची महुआ शराब बिकी करने हेतु रखा है। जिसकी सूचना पर हमराह स्टाफ व गवाहों के समक्ष उनके घर ठिकानों में दबिश दी गई, जो आरोपी राम कुमार यादव के पास से 15 लीटर, अमृतलाल चौहान के कब्जे से 11 लीटर व बलराम यादव के कब्जे से 15 लीटर कच्ची महुआ शराब मिली, जिसे जप्त कर आरोपीगणों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई।

आरोपी (01) रामकुमार यादव  उम्र 54 साल, (02) अमृतलाल चौहान उम्र 60 साल, (03) बलराम यादव उम्र 70 साल, सभी निवासी ग्राम कण्डरा चौकी पंतोरा थाना बलौदा के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी बलौदा मनोहर सिन्हा, चौकी प्रभारी सहायक निरीक्षक दिलीप सिंह, प्रधान आरक्षक लखेश्वर सिंह कंवर, प्रधान आरक्षक प्रीतम कंवर, आरक्षक दीपक कुमार जायसवाल, आरक्षक पदुम कश्यप, आरक्षक नंद कुमार पटेल, आरक्षक राजेन्द्र कहरा, आरक्षक संतोष रात्रे, हिला आरक्षक ममता अनंत, आरक्षक सरोज कंवर का योगदान रहा।

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