आरोपी होरिलाल सूर्यवंशी उम्र 31 वर्ष निवासी झर्रा थाना सारागांव के विरूद्ध धारा 376,  506 भादवि के अंतर्गत जांजगीर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही.

महिला पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को त्वरित गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21 सितंबर 23 को पीड़िता ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि  पीड़िता का झर्रा निवासी होरीलाल सूर्यवंशी से फेसबुक के माध्यम से जान पहचान होने से आरोपी द्वारा पीड़िता को नौकरी लगवा देने का प्रलोभन देकर जबरदस्ती दैहिक शोषण किया गया एवं जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 642/2023 धारा 376, 506 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी होरिलाल सूर्यवंशी को पुलिस हिरासत में लेकर घटना दिनांक के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 05 अक्टूबर 23 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया। इस प्रकरण की कार्यवाही मेनिरीक्षक अशोक वैष्णो, उपनिरीक्षक भवानी शंकर, महिला आरक्षक अभिलाषा साहू का सराहनीय योगदान रहा।

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