जांजगीर पुलिस ने आरोपी लाखन प्रसाद कश्यप उम्र 25 वर्ष निवासी पेंड्री थाना जांजगीर के विरूद्ध धारा 452, 354, 294, 506, 323 भा द वि 8 पास्को एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को त्वरित गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 29/10/23 को पीड़िता ने थाना  में रिपोर्ट दर्ज कराई की नाबालिक पीड़िता घर में अकेली थी तभी लाखन कश्यप पीड़िता के घर अंदर घुस कर बुरी नियत से पीड़िता का हाथ बाह पकड़ कर छेड़छाड़ करने लगा पीड़िता उससे अपने आप को छुड़ा कर घर के बाहर आई और चिल्लाई तो उसकी बुआ आ गई जिसे आरोपी लाखन कश्यप द्वारा गाली गलोच करते हुए मारपीट किया और घटना के बारे में किसी को भी बताने पर दोनो को जान से मारने की धमकी देकर भाग गया पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में  आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक  745/23 धारा 452, 354, 294, 506, 323 भादवि 8 पास्को एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी लाखन प्रसाद कश्यप को  पुलिस हिरासत में लेकर दिनांक घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 30.10.23 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया।

उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक अशोक वैष्णो, एएसआई .माधव सिंह, महिला प्रधान आरक्षक मंजू सिंह एवं  थाना जांजगीर स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

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