समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : आपराधिक तत्वों के विरुद्ध बिलासपुर पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है, इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक जिला बिलासपुर श्री रजनेश सिंह के निर्देश पर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।

इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 18 अप्रैल 2024 को प्रार्थी तरुण कुमार साहू, पटवारी सेमरिया, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि श्रीमान तहसीलदार कोटा के आदेश के परिपालन में आवेदक भगवान सिंह साकिन करका के नाम पर अंकित भूमि ग्राम सेमरिया में स्थित भूमि के स्थल निरीक्षण हेतु 02 कोटवार, आवेदक एवं अनावेदक के उपस्थिति में मौका जांच कर रहा था। जांच के दौरान रामकुमार पिता सुखनंदन, श्रीमती आरती पति रामकुमार ग्राम सेमरिया, राम कुमार के साढू महेश गेरे साकिन आमने, रामकुमार के बड़े साला भागवत चतुर्वेदी साकिन रानीसागर कोटा मौके पर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए गाली-गलौज कर तेरे जैसे कई पटवारी आये और गए कहते हुए कालर पकड़कर धक्का-मुक्की करने लगे। मौके की स्थिति को देखते हुए, कार्य को बीच में रोक कर पंचनामा तैयार करने लगा। उनके द्वारा पंचनामा तैयार करते समय पुनः गाली-गलौज करने लगे। जिसके कारण कार्य को स्थगित कर दोनों कोटवारों के साथ अपने वाहन क्रमांक CG 10 BP 9988 में बैठकर वापस आने प्रयास किया। किंतु उक्त लोगों के द्वारा कार के सामने आकर कार के दरवाजा को तोड़ने की कोशिश करने लगे। जिसको मना करने के लिए मैं कार से बाहर आया तो मेरा मोबाइल एवं कार की चाबी को उनके द्वारा छीन लिया गया। कार के चाबी एवं मोबाइल को कुछ देर बाद वापस मांगने पर पुनः गाली-गलौज करते हुए वापस दे दिया गया एवं मुझे झूठा केस में फंसाने की धमकी देते हुए आज के बाद दोबारा इस गांव सेमरिया या रास्ते में दिखे तो जान से मारकर काट कर फेंक देंगे की धमकी देने लगे।

उसके बाद मैं अपनी जान बचाकर वापस आ गया। उक्त घटना होने से मानसिक रूप से काफी डरा हुआ हूं एवं उनके धमकी को सुनकर मुझे एवं मेरे जान माल को खतरा है। मेरे साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना कर सकता है। प्रार्थी के आवेदन पेश करने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल उक्त आरोपियों का पतासाजी कर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया। उक्त चारों आरोपीगण 01. रामकुमार अनंत पिता स्व. सुखनंदन अनंत उम्र 45 साल साकिन सेमरिया, 02. श्रीमती आरती अनंत पति रामकुमार अनंत उम्र 40 साल साकिन सेमरिया थाना कोटा, 03. भागवत चतुर्वेदी पिता भोलाराम उम्र 42 साल साकिन रानीसागर कोटा थाना कोटा, 04. महेश गेरे पिता बाबूलाल उम्र 40 साल सा. अमने थाना कोटा जिला बिलासपुर को घटना के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

पुलिस अधीक्षक ने इस बेहतर और प्रभावी कार्यवाही के लिए ज़िले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर और ग्रामीण तथा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कोटा श्रीमती नूपुर उपाध्याय थाना प्रभारी रजनीश सिंह और स्टॉफ की सराहना की है। असमाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही का उद्देश्य अपराधिक गतिविधि करने वाले व्यक्तियों पर अंकुश लगाना हैं। इस प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी रजनीश सिंह, निरीक्षक ओंकारधर दीवान, हायक निरीक्षक नेहरू राम साहू, हायक निरीक्षक ओंकार बंजारे, प्रधान आरक्षक सनत पटेल, आरक्षक खेमंत पाल, आरक्षक संजय श्याम, आरक्षक धीरज जायसवाल का सराहनीय योगदान रहा है।

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