समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी सत्यनारायण सिंह साकिन दमउकुंड निम्हा उदयपुर दिनांक 28 अप्रैल 2024 को थाना उदयपुर आकर सूचना दिया था कि प्रार्थी के भाई किशुन पावले की पत्नी अपने घर में जमीन में मृत हालत में पड़ी हुई हैं। सूचना पर थाना उदयपुर में मर्ग क्रमांक 38/24 धारा 174 जा.फौ. कायम कर जांच में लिया गया। दौरान मर्ग जांच शव पंचनामा कार्यवाही के पश्चात मृतिका के परिजनों के कथन लिए गए, साथ ही मृतिका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। डॉक्टर साहब द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतिका की मृत्यु हत्यात्मक प्रवृति का होना लेख किया गया हैं एवं परिजनों के बयान में किशुन पावले द्वारा दिनांक 27 अप्रैल 2024 को अपने घर में लड़ाई-झगड़ा करने की बात पता चली, जिसके बाद मामले में मृतिका के पति किशुन पावले की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया।

आरोपी द्वारा अपना नाम किशुन पावले उम्र 38 वर्ष साकिन दमउकुंड निम्हा उदयपुर का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर बताया गया कि घटना दिनांक 27 अप्रैल 2024 को खाना नहीं देने की बात को लेकर घर में लड़ाई-झगड़ा, विवाद हो रहा था, लड़ाई-झगड़ा, विवाद होने पर घर के अन्य सदस्य आसपास में चले गए थे, जो आरोपी किशुन पावले अपनी पत्नी से खाना नहीं देने की बात को लेकर झगड़ा विवाद करते हुए आवेश में आकर घर में रखे हुए सील बट्टा से मृतिका के सर में गंभीर चोट कारित कर हत्या कारित करना स्वीकार किया गया। आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त सील बट्टा जप्त किया गया हैं।

आरोपी द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किये जाने पर तथा आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से थाना उदयपुर में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 92/24 धारा 302 भा.द.वि. का अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही मेथाना थाना प्रभारी उदयपुर निरीक्षक कुमारी चंद्राकर, सहायक उपनिरीक्षक विजय गुप्ता, महिला आरक्षक सुनिधि राजवाड़े, आरक्षक सुरेन्द्र बारी, आरक्षक देवेंद्र सिंह, आरक्षक विजय पैकरा सम्मिलित रहे।

You missed

error: Content is protected !!