समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 21 अप्रैल 2024 को थाना प्रभारी कोटा को सूचना मिली थी कि दिनांक 20 अप्रैल 2024 से 21 अप्रैल 2024 के मध्य घटना-स्थल ओंकार फार्म हाउस के अंदर मृतक रामफल यादव पिता स्वर्गीय लखन यादव 48 साल साकिन बेलटुकरी मृत अवस्था में चारपाई पलंग के अंदर जला हुआ शव जमीन पर पड़ा हुआ हैं। रिपोर्ट प्राप्त होते ही थाना प्रभारी व राजपत्रित अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। प्रथम दृष्टया हत्या का अपराध पाए जाने से थाना कोटा में धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

पुलिस अधीक्षक जिला बिलासपुर श्री रजनेश सिंह द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए इस अंधे कत्ल को सुलझाने हेतु निर्देश दिए गए। पुलिस टीम द्वारा विवेचना कार्यवाही के दौरान लगातार घटना स्थल गांव में कैंप किया गया। सैकड़ों लोगों से पूछताछ किया जा रहा था एवं आसपास गांव के संदिग्धों एवं ग्रामीणों से भी पूछताछ किया जा रहा था। आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी देखा जा रहा था एवं घटना स्थल के टावर डंप, संदिग्ध व्यक्तियों/संदेहियों के कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही थी। घटना स्थल के आस-पड़ोस के लोगों से पूछताछ के दौरान पड़ोसी भगेला केंवट से भी  पूछताछ की गई, जिसमें वह गोलमोल जवाब देने लगा, मुखबिर सूचना के आधार पर भी उसकी गतिविधि संदिग्ध लगी। जिस पर संदेही भगेला केंवट साकिन घोघाडीह से कड़ाई से पूछताछ करने पर अपनी पत्नी के चरित्र शंका पर मृतक रामफल यादव की लोहे की गडासर (चापट) से गले में वारकर हत्या करना एवं साक्ष्य छिपाने के लिए डीजल से मृतक को जला देना स्वीकार किया।

इस प्रकरण संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कोटा रजनीश सिंह, एसीसीयु निरीक्षक राजेश मिश्रा, प्रधान आरक्षक देवमुन पुहुप, आरक्षक तरुण केसरवानी, आरक्षक वीरेंद्र गंधर्व, थाना कोटा से प्रधान आरक्षक रविंद्र मिश्रा, आरक्षक भोप साहू, आरक्षक खेंमंत पाल का सराहनीय योगदान रहा है।

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