समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भापुसे) के द्वारा जिले में अवैध कारोबार करने वालों एवं अपराधों में संलिप्त फरार आरोपियों को जल्द से जल्द विशेष अभियान प्रहार के अंतर्गत तत्काल आरोपी की गिरफ़्तारी एवं कार्यवाही का निर्देश दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमति अचर्ना झा, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कोटा श्रीमति नूपूर उपाध्याय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हरिशचंद्र टांडेकर के नेतृत्व में टीम द्वारा अवैध कार्य करने वालों एवं फरार आरोपियों के उपर सतत् निगाह रखी जा रही है।

इसी क्रम में आज दिनांक 09 मई 2024 को अपराध क्रमांक 236/2024 धारा 4,6,10 छ.ग. कृषक परीरक्षण अधिनियम, 11 घ, पशु क्रूरता अधिनियम प्रकरण में प्रयुक्त वाहन क्रमांक CG 10 BJ 9265 के फरार वाहन स्वामी सुरेश साहू पिता स्व. दाउराम साहू उम्र 38 साल निवासी लारीपारा थाना कोटा जिला बिलासपुर को गिरफ़्तार कर पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन लिया गया, जिन्होंने अपना जूर्म स्वीकार किया, प्रकरण में गिरफ़्तार आरोपी नाजिम शाह द्वारा अपने मेमोरण्डम में वाहन स्वामी एवं मवेशी व्यापारी के साथ मिलकर, मवेशी को कटिंग हेतु बुचडखाना ले जाना बताया था। प्रकरण सदर में आरोपी सुरेश साहू के विरूद्ध अपराध सबूत पाए जाने से आरोपी को दिनांक 09 मई 2024 को विधिवत गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर भेजा गया है।

इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही मेप्रधान आरक्षक धमेन्द्र शर्मा, आशीष वस्त्रकार, प्रकाश ठाकुर, आकाश निषाद, मयाराम भैना, कार राजपूत, सुनील सूर्यवंशी, संदीप कश्यप एवं अन्य पुलिस स्टफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है

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