समदर्शी न्यूज़ – जशपुर : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ताराचंद पैंकरा पिता तुलसी राम पैंकरा उम्र 29 वर्ष साकिन शिवपुर (नीचेपारा) थाना पत्थलगांव जिला जशपुर छ.ग. थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि प्रार्थी का पिता तुलसी राम शराब पीने का आदि है। कभी-कभी प्रार्थी का पिता तुलसी राम प्रार्थी की माँ श्रीमति तिजमेत पैंकरा को खाना-पीना टाईम पर नहीं देते हो बोलकर विवाद करते थे।

प्रार्थी के पिता श्री तुलसी राम पैंकरा प्रार्थी की माँ श्रीमति तिजमेत पैंकरा को खाना-पीना ठीक से नहीं देती है, कहकर दिनाँक 12 मई 2024 को टांगी से मारकर खत्म कर दिया है। प्रार्थी की माँ श्रीमति तिजमेत पैंकरा की हत्या प्रार्थी के पिता तुलसी राम पैंकरा के द्वारा लोहे की टांगी से मारने से आई चोट के कारण हुई है। रिपोर्ट पर आरोपी तुलसी राम पैंकरा के विरूद्ध अपराध क्रमांक 100/2024 धारा 302 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक जशपुर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी पत्थलगांव के मार्गदर्शन पर विवेचना के दौरान प्रार्थी व गवाहों के कथन, घटना स्थल निरीक्षण एवं मेमोरण्डम कथन के आधार पर आरोपी के विरूद्ध घटना कारित करना सबूत पाये जाने पर दिनाँक 13 मई 2024 के 18:30 बजे गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजन को दी गई। मामले में गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध किया गया है।

इस प्रकरण की कार्यवाही में प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक भानुप्रताप चंद्राकर, उपनिरीक्षक अर्जुन यादव, प्रधान आरक्षक 45 सुभाष नायक, आरक्षक 543 अजय खेस्स, आरक्षक 546 ताराचंद मिरेन्द्र की विशेष भूमिका रही है।

नाम आरोपी – तुलसी राम पैंकरा पिता स्वर्गीय नान्ही राम उम्र 52 वर्ष साकिन शिवपुर (नीचेपारा) थाना-पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.).

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