थाना कांसाबेल में आरोपियों के विरूद्ध भादवि की धारा 376(डी), 506 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 73/22 पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है 19 वर्षीय पीड़ित युवती अपने माता-पिता के साथ दिनांक 05 मई 2022 के प्रातः में अपने मामा के घर मेहमानी में आई थी, रात्रि में घर के सभी सदस्य खाना खाकर सो रहे थे, उक्त युवती रात्रि लगभग 3:00 बजे किसी कार्य से घर से बाहर निकली थी, उसी दौरान आरोपी अंशु भगत अपने 2 नाबालिग साथियों के साथ मिलकर युवती को पकड़ लिये, युवती चिल्लाने का प्रयास की तो अंशु भगत ने पीड़िता के मुंह को हाथ से बंद कर घसीटते हुये जबरदस्ती एक पेड़ के नीचे ले जाकर अंशु भगत एवं 1 नाबालिग ने युवती के साथ दुष्कर्म की घटना घटित किया. साथ में रहा 1 नाबालिग बालक उन दोनों का सहयोग किया। पीड़िता उनसे छुड़ाकर अपने घर आ रही थी उसी दौरान तीनों मिलकर पीड़ित युवती को घटना की बात किसी को बताने पर जान से मार देने की धमकी दिये। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 376(डी), 506 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

महिला संबंधी गंभीर अपराध घटित होने पर थाना कांसाबेल द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही कर चंद घंटे के भीतर पता-तलाश कर दबिश देकर प्रकरण के आरोपी अंशु भगत को अभिरक्षा में लिया गया एवं अन्य 2 अपचारी बालकों को संरक्षण में लेकर पूछताछ किया गया, जिन्होंने उक्त घटना को एक साथ मिलकर घटित करना स्वीकार किया। प्रकरण के आरोपी अंशु भगत उम्र 20 वर्ष निवासी टांटीडांड़ को दिनांक 6 मई 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया एवं अपचारी बालक क्रमशः उम्र 14 वर्ष, 16 वर्ष से पूछताछ उपरांत बाल संप्रेषण गृह जशपुर में भेजा गया। प्रकरण की विवेचना कार्यवाही, आरोपी को गिरफ्तार करने एवं अपचारी को संरक्षण में लेने में निरीक्षक संतोष सिंह,  सहायक उप निरीक्षक दिनेश पाण्डेय, आरक्षक विनोद यादव एवं अन्य स्टॉफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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