आरोपिया ललकी बाई

नाबालिग को हरियाणा ले जाकर लगाया था झाडू-पोछा के काम पर

थाना सिटी कोतवाली जशपुर में आरोपिया के विरूद्ध भादवि धारा 363, 370, 34 के अंतर्गत था अपराध पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो जशपुर

थाना सिटी कोतवाली जशपुर क्षेत्रांतर्गत 45 वर्षीय महिला विगत 21 अक्तूबर 2020 को थाना जशपुर में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग लड़की उम्र 14 वर्ष 2 माह को ललकी बाई निवासी डुमरटोली थाना जारी झारखंड एवं एक अन्य आरोपी द्वारा दिनांक 15 जून 2016 को बहला-फुसलाकर भगा कर काम करने हेतु ले जाया गया है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली जशपुर में अपराध क्रमांक 210/2020 धारा 363, 370, 34 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की विवेचना दौरान सायबर सेल एवं मुखबीर की सूचना पर अपहृत नाबालिग बालिका को दिनांक 21 अगस्त 2021 को बरामद कर अपहृता का धारा 164 जा.फौ. के अंतर्गत कथन कराकर सीडब्ल्यूसी जशपुर से काउंसलिंग कराई गई। प्रकरण में पीड़िता नाबालिग लड़की के कथन के आधार पर आरोपीगणों का पता-तलाश किया जा रहा था। मुखबीर से आरोपिया ललकी बाई के संबंध में सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तत्काल उसे हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया.  जो अपराध घटित करना स्वीकार करते हुये बताई कि उसका मायका जशपुर क्षेत्रांतर्गत है, आरोपिया पूर्व में भी हरियाणा काम करने गई थी उसी दौरान उसका झारखंड राज्य की एक महिला से जान पहचान  हुआ तथा उसके कहने पर गांव में वापस आकर नाबालिग लड़की एवं अन्य 4 व्यक्तियों को हरियाणा में अच्छा काम दिलाने की बात कहकर जशपुर से रांची तक बस में ले गई तथा रांची में झारखंड राज्य निवासी उक्त महिला का पुत्र उन्हें लेने आया था. जो वे सभी को अपने साथ ले जाकर 4 युवकों को एक फैक्ट्री में काम पर लगा दी तथा नाबालिग लड़की को झाडू-पोछा का कार्य करने हेतु एक घर में लगा दी। प्रकरण की आरोपिया ललकी बाई उम्र 28 वर्ष निवासी डुमरटोली थाना जारी जिला गुमला झारखंड के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से विधिवत् दिनांक 24 अगस्त 2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। विवेचना कार्यवाही एवं आरोपिया की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी जशपुर निरीक्षक लक्ष्मण सिंह धुर्वे, स.उ.नि. खिरोवती बेहरा, आर. पवन पैंकरा, आर. शोभनाथ सिंह, म.आर. पूनम तिर्की की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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