प्रकरण में संलिप्त चार आरोपियों को दिनांक 29 दिसंबर 22 को भेजा गया न्यायिक रिमांड में

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने दिनांक 27 दिसंबर 22 को थाना बलौदा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 25 दिसंबर 22 के रात्रि करीबन 8:00 बजे अपने घर के बाहर बैठी थी, तभी रंजीता जोशी एवं अन्य लोग एक साथ टोनही कहकर गंदी-गंदी गाली देकर लात घुसा थप्पड़ से मारपीट करने लगे। आधा घण्टा बाद पुनः सभी गन्दी-गन्दी गाली देते हुए टोनही के पुरे परिवार को जान से मार देंगे व खत्म कर देंगे की धमकी देने लगे। पीड़िता के पुत्र को भी घर के सामने लाठी डण्डा से मारते हुए जान से मारने की धमकी दिये। जिस पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण में संलिप्त 1. रंजीता जोशी उम्र 25 वर्ष 2. सविता जोशी उम्र 27 वर्ष 3. ललिता जोशी उम्र 30 वर्ष एवं 4. बिन्दूलता जोशी उम्र 32 वर्ष सभी निवासी बिरगहनी ब थाना बलौदा को दिनांक 29 दिसंबर 22 को गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

इस प्रकरण की कार्यवाही में एस.डी.ओ.पी मुख्यालय निकोलश खलखो, निरीक्षक सुनिता नाग बंजारे, हायक निरीक्षक संजय शर्मा, प्रधान आरक्षक अवधेश तिवारी. महिला प्रधान आरक्षक राजकुमारी मार्का, हिला प्रधान आरक्षक अनिता पाटले, हिला आरक्षक करूणा खैरवार, हिला आरक्षक लक्ष्मी रात्रे, हिला आरक्षक सबिना बानो, श्याम राठौर, अहमद कुरैशी, संतोष रात्रे एवं चन्द्रकांत कश्यप का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

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