पुलिस द्वारा धारा 41 (1-4) द०प्र०स०/ 379 भादवि के अंतर्गत की गई कार्यवाही

कबाड़ी अशरफ और इमरान अपने सकूनत से फरार, अशरफ और इमरान की सरगर्मी से पतासाजी जारी.

नाम आरोपी-

शिव शंकर पटेल पिता अखिलेश कुमार पटेल उम्र 23 वर्ष सा० पड़रिया थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर चांपा, हा०मु० दुरपा रोड फोकट पारा जितेन्द्र जयसवाल का मकान थाना कोतवाली जिला कोरबा

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, कोरबा

कोरबा : पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री यू उदय किरण के द्वारा जिले में सभी किस्म के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सभी थाना/चौकी प्रभारियों सख्त कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके परिपालन में कोरबा जिला में लगातार अवैध गतिविधियों पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 30 अप्रैल 2023 को मानिकपुर पुलिस को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि कुवाँभट्ठा में इमरान व अशरफ नामक व्यक्ति अपने यार्ड में भारी मात्रा में चोरी का लोहे का पाईप, मशीन व लोहे का स्केप रखे हैं। जिसे बिक्री करने के लिए ले जाने वाले है, जिसकी मुखबीर सूचना को श्रीमान पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री यू उदय किरण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री अभिषेक वर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री विश्वदीपक त्रिपाठी को अवगत कराने  पर, त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया।

तब वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में निरीक्षक रूपक शर्मा थाना प्रभारी कोतवाली के अगुवाई में चौकी मानिकपुर व सायबर सेल कोरबा के संयुक्त टीम के साथ मुखबीर के बताये जगह पर रेड कार्यवाही किया गया। जो कबाड़ दुकान का देख-रेख करने वाला शिवशंकर पटेल उपस्थित मिला, जिसके यार्ड में 01 ड्रीलिंग मशीन कटर पार्ट, खान खुदाई का पुराना इस्तेमाली मशीन 2 नग, 03 लोहे का चादर मोटाई लगभग 10 एम0एम0, लम्बाई 4 फिट, चौड़ाई 2.5 फिट वजनी करबीन 80 किलोग्राम कुल 250 नग, 04. पुरानी इस्तेमाली लोहे का पाईप लम्बाई करीबन 6.5 फिट कुल 25 नग 05. पानी बीड पाईप लम्बाई करीबन 7 फिट कुल 25 नग, 06. लोहे का स्क्रेप- गैस सिलेण्डर का कटा हुआ स्केप, ट्रक डीस्क, मोटर सायकल डीस्क, कार डीस्क, लोहे का पुराना इस्तेमाली ड्रम, लोहे का कुलर का बाडी, लोहे का पुराना इस्तेमाली राड, लोहे का पाईप, लोहे का जाली, ट्रेलर का चेचिस कटा हुआ, गैस कटर मशीन, गैस कटिंग सिलेण्डर, आक्सीजन सिलेण्डर कुल 150 टन की मशरूका कीमत करीबन 60 लाख रूपये का मिला।

उक्त सामानों के संबंध में नोटिस देकर पूछताछ करने पर स्वयं के पास कोई दस्तावेज नही होना एवं चोरी का समान ख़रीदना बताया तथा उक्त सामानो का हिसाब-किताब रामू जायसवाल, इमरान खान व अशरफ खान के पास होना बताया हैं। उक्त मशरूका चोरी का पूर्ण संदेह के अंदेशा पर समक्ष गवाहान के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया तथा आरोपी का कृत्य धारा 41 (1-4) द०प्र०स०/ 379 भादवि का घटित करना पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध में इस्तगासा तैयार कर विवेचना में लिया गया, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। थाना सिविल लाइन रामपुर के अपराध धारा 379 भादवि के चोरी गये मशरुका लोहे के पाइप को भी बरामद किया गया है। अशरफ और इमरान की सरगर्मी से पता तलाश जारी है।

इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक रूपक शर्मा थाना प्रभारी कोतवाली एवं निरीक्षक सनत सोनवानी प्रभारी सायबर सेल कोरबा एवं पुलिस सहायता केन्द्र मानिकपुर की टीम सहायक निरीक्षक अमर जायसवाल, प्रधान आरक्षक अवधेश यादव, आरक्षक जय प्रकाश यादव, आरक्षक अशोक पाटले, आरक्षक हितेश राव, आरक्षक संदीप सिंह, आरक्षक रतन राठौर एवं सायबर सेल कोरबा की टीम प्रधान आरक्षक गुनाराम सिन्हा, आरक्षक आलोक टोप्पो, आरक्षक रितेश शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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