आरोपियों द्वारा एक राय होकर दुकान अंदर घुसकर दूकान संचालक व उनके पुत्र से किया था मारपीट

आरोपी (01) राकेश निर्मलकर उम्र 31 साल(02) आदित्य निर्मलकर उम्र 22 साल(03) यश कुमार साहू उम्र 21 साल सभी निवासी ग्राम नरियरा थाना मुलमुला को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड

आरोपियों से घटना में प्रयुक्त बेल्ट, डण्डा को बरामद किया गया

आरोपियों के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 294, 506, 323, 327, 427, 452 भादवि के तहत की गई कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रामनाथ कैवर्त उम्र 55 साल निवासी बनाहील, दिनांक 21.06.2023 को रात्रि करीवन 09.00 बजे अपने किराना जनरल स्टोर बनाहिल में था, उसी समय आरोपी धर्मेंद्र अपने अन्य साथियों के साथ दुकान में पहुंचकर मनपसंद आइसक्रीम की मांग करते हुए अश्लील, गाली गलौज देकर जान से मारने की धमकी देते हुए डंडा, बेल्ट से प्रार्थी एवं उसके दोनों पुत्रों को दुकान अंदर में घुसकर मारपीट कर चोट पहुंचाया था और घटना के बाद से सभी फरार हो गए थे कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आरोपीगण घटना कारित कर घटना दिनांक से फरार थे जिन्हें मुखबीर सूचना मिलने से आरोपी (01) राकेश निर्मलकर उम्र 31 साल (02) आदित्य निर्मलकर उम्र 22 साल (03) यश कुमार साहू उम्र 21 साल सभी निवासी ग्राम नरियरा थाना मुलमुला को घटना के संबंध में पूछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार किये जाने से आरोपियों को विधिवत् दिनांक 29.06.2023 को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

आरोपियों द्वारा घटना में प्रयुक्त डण्डा, बेल्ट को पेश करने पर  बरामद किया गया तथा घटना में अन्य आरोपियों जो घटना कारित कर घटना दिनांक से फरार है जिसका पतासाजी जारी है।

उपरोक्त कार्यवाही में उपनिरी एस के शर्मा, प्र आर बलदेव सिंह राजपूत एवं आर राजा जयप्रकाश का विशेष योगदान रहा।

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