जिला दंडाधिकारी एवम कलेक्टर जांजगीर चांपा द्वारा की गई कार्यवाही                      

आरोपी के विरुद्ध थाना शिवरीनारायण में अलग अलग धाराओं के तहत् कुल 15 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध एवं 10 प्रकरणों की प्रतिबंधात्मक कार्यवाही दर्ज, छ०ग० राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत् जिला बदर की हुई कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

गुंडा बदमाश प्रवीण गुप्ता के अपराध गुण्डागर्दी, मारपीट करने, छेड़छाड़ करने, जान से मारने की धमकी देने के प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं होने के कारण आम जनता में इसके प्रति भय एवं आक्रोश का वातावरण बना हुआ था जिसे ध्यान में रखते हुए बदमाश के विरूद्ध  जिला जांजगीर चांपा व सरहदी जिला सक्ती, रायगढ़, बिलासपुर कोरबा, बलौदा बाजार जिलों से जिला बदर की कार्यवाही करने हेतु जिला पुलिस द्वारा प्रतिवेदन भेजा गया था।  

गुंडा बदमाश प्रवीण गुप्ता पिता मनहरण गुप्ता निवासी रहोद थाना शिवरीनारायण के विरूद्ध मारपीट, गाली गलौच करने, लूट, आर्म्स एक्ट, छेड़ छाड़, हत्या का प्रयास, बलवा जैसे गंभीर अपराध में संलिप्त होने पर उसके विरूद्ध थाना  शिवरीनारायण में  अप क्र. 55 / 93 धारा 324 भादवि., अप.क्र. 93/93 धारा 341, 294, 506, 323, 34 भादवि, अप.क्र. 324 / 93 धारा 324 भादवि, अप.क्र. 62/94 धारा 294, 506, 323, 34 भादवि, अप क. 213/2001 धारा 324. 34 भादवि, अप.क्र. 92/02 धारा 294, 500बी. भादवि, अप.क्र. 94 / 2002 धारा 294, 506बी भादवि 25 आर्म्स एक्ट,  अप.क्र. 268 / 02 धारा 392 भादवि अप.क्र. 227 / 2003 धारा 324, 323, 34 भादवि,  अप.क्र. 237/07 धारा 452, 294, 506, 323, 34 भादवि, अप क्रमांक 243 / 2012 धारा 294, 506, 323, भादवि, अप.क्र. 320/2014 धारा 294, 506 भादवि,  अप.क्र. 243/18 धारा 294, 506, 323, 354, भादवि, अप.क्र. 245/2018 धारा 341, 506, 323, 34 भादवि, अप.क्र. 248/2018 धारा 141, 148, 149, 307, 325 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु समय समय पर धारा 107 116(3) जा.फौ. के तहत् 06 इस्तगासा एवं धारा 110 जा.फौ. के तहत 04 इस्तगासा न्यायालय में पेश किया गया था।

अनावेदक प्रवीण गुप्ता पिता-मनहरण लाल गुप्ता के दुस्साहसी प्रवृत्ति एवं लोगों के साथ मारपीट, डराना धमकाना, लड़ाई झगड़ा की शिकायत पर है परन्तु इसके बाद भी अनावेदक के अपराध, गुण्डागर्दी, मारपीट करने के प्रवृत्ति में कोई सुधार नही हुआ है। यह इतना दुस्साहसी एवं आक्रमक प्रवृत्ति का है, जिससे आम जनता इसके विरुद्ध थाना में रिपोर्ट करने में कतराते है अनावेदक द्वारा अपराधिक कृत्य कर आगामी विधान सभा चुनाव में चुनाव को प्रभावित करने एवं संज्ञेय अपराध घटित करने तथा शांति भंग करने की पूर्ण आशंका होने से जिला पुलिस द्वारा भेजा गया था आरोपी के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही हेतु माननीय कलेक्टर महोदय जांजगीर को विस्तृत प्रतिवेदन भेजा गया।

अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु अन्य कोई विकल्प ना होने से, इसके अपराधिक कृत्यों पर नियंत्रण रखने एवं क्षेत्र के जन मानस व जान माल की सुरक्षा तथा आगामी चुनाव के दौरान क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु अनावेदक के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1900 की धारा 3 व 5 के तहत तत्काल कार्यवाही, जांजगीर-चांपा एवं सरहदी जिला सक्ती, रायगढ़, बिलासपुर कोरबा, बलौदाबाजार से जिला बदर की कार्यवाही माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय एवं कलेक्टर जांजगीर चांपा द्वारा दिनांक 04/07 2023 को आदेश पारित किया जाकर 01 वर्ष के लिए किया गया जिला बदर की कार्यवाही।

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