अकलतरा पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध धारा 420 भादवि के तहत की गई कार्यवाही

आरोपी देवकुमार उर्फ पराग उम्र 35 वर्ष साकिन जोरहा डबरी थाना हरदीबाजार जिला कोरबा द्वारा कुल 06 लाख रुपए लेकर किया गया धोखाधड़ी

लोगो से धोखाधडी करने संबधी अपराध को गंभीरता से लेते हुए, त्वरित आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड में

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी जीतराम उम्र 32 साल निवासी बम्हनी थाना अकलतरा एवम 02 अन्य लोग से आरोपी देव कुमार डहरिया द्वारा निजी भूमि S.E.C.L दीपका द्धारा अधिग्रहरण किये जाने के एवज मे  प्रार्थी व दो अन्य लोगो को S.E.C.L मे नौकरी लगाने के नाम से दो-दो लाख रूपये कुल 06 लाख रूपये लिये थे प्रार्थी व 02 अन्य का न नौकरी लगाये और न ही पैसे वापस किये आरोपी द्वारा नौकरी लगाने के नाम से पैसे लेकर धोखाधडी करने से आरोपी के विरुद्ध धारा 420 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी देवकुमार उर्फ पराग  उम्र 35 वर्ष साकिन जोरहा डबरी थाना हरदीबाजार जिला कोरबा के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 25.07.23 को  न्यायिक रिमांड में भेजा गया।

उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक सत्यकला रामटेके, सउनि बी.पी.खांडेकर आरक्षक विवेक ठाकुर,बृजपाल बर्मन का सराहनीय योगदान रहा।

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