आरोपियों के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही.

आरोपीगण – (01) राजकुमार उम्र 45 साल निवासी लोहरसी थाना शिवरीनारायण, (02) गोरे लाल उम्र 54 साल निवासी राहोद थाना शिवरीनारायण

आरोपीगण से बरामद अवैध कच्ची महुआ शराब – (01) राज कुमार के कब्जे से 10 लीटर, (02) गोरे लाल के कब्जे से 09 लीटर, कुल कच्ची अवैध महुआ शराब बरामद 19 लीटर

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चाम्पा

जांजगीर-चाम्पा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 31 जुलाई 2023 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना शिवरीनारायण क्षेत्र के ग्राम लोहरसी एवं राहोद में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब लोगों के द्वारा बिक्री किया जाता है।  जिसकी सूचना पर विशेष टीम आबकारी एवं जिला पुलिस द्वारा रेड कार्यवाही कर आरोपियों से (01) राज कुमार के कब्जे से 10 लीटर (02) गोरे लाल के कब्जे से 09 लीटर कुल जुमला कच्ची महुआ शराब बरामद 19 लीटर बरामद किया गया।

आरोपियों के विरुद्ध थाना शिवरीनारायण में धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध, किया जाकर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में शैलेन्द्र पांडे उप पुलिस अधीक्षक जांजगीर, उपनिरीक्षक अवनीश श्रीवास्तव, सहायक उपनिरीक्षक बेलसज्जार लकड़ा, सहायक उपनिरीक्षक ज्ञान प्रसाद खाखा, प्रधान आरक्षक सरीफुद्दीन,  महिला आरक्षक रेणु कुजूर एवसंयुक्त टीम आबकारी विभाग का योगदान सराहनीय रहा।

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