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  • अटल चौक पर पुलिस ने तोड़ी तस्करों की साजिश, मारते-पीटते उड़ीसा ले जा रहे थे गौ-वंश, नहीं चलेगा गौ-वंश पर जुल्म ! रायगढ़ पुलिस ने पैदल तस्करी करते आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में किया पेश.

    अटल चौक पर पुलिस ने तोड़ी तस्करों की साजिश, मारते-पीटते उड़ीसा ले जा रहे थे गौ-वंश, नहीं चलेगा गौ-वंश पर जुल्म ! रायगढ़ पुलिस ने पैदल तस्करी करते आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में किया पेश.

    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के मार्गदर्शन में लैलूंगा पुलिस ने गौवंश तस्करी के विरुद्ध बड़ी और प्रभावी कार्रवाई करते हुए तीन पशु तस्करों को रंगेहाथ पकड़ लिया है। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से 08 नग गौवंश को सुरक्षित मुक्त कराया गया है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 80 हजार रुपये है।

    एसएसपी शशि मोहन सिंह द्वारा जिले में गौवंश तस्करी पर पूरी तरह अंकुश लगाने के उद्देश्य से सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, विशेषकर सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में तस्करों पर कड़ी निगाह रखने को कहा गया है। इन्हीं निर्देशों के पालन में कल लैलूंगा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि तीन व्यक्ति कुंजारा क्षेत्र से गौवंशों को पैदल, मारते-पीटते और बिना चारा-पानी के क्रूरतापूर्वक हांकते हुए उड़ीसा की ओर ले जा रहे हैं।

    सूचना मिलते ही थाना प्रभारी लैलूंगा उप निरीक्षक गिरधारी साव ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हमराह स्टाफ के साथ लैलूंगा अटल चौक के पास घेराबंदी की। कुछ ही देर में पुलिस टीम ने मुख्य मार्ग पर तीन व्यक्तियों को 08 नग गौ-वंशों को बेरहमी से ले जाते हुए पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम मायाराम नागवंशी पिता बघेलराम नागवंशी उम्र 45 वर्ष, सोहन यादव पिता ईश्वर यादव उम्र 47 वर्ष तथा विद्याधर नागवंशी पिता जितेन्द्र राम उम्र 36 वर्ष, सभी निवासी थाना बागबहार जिला जशपुर (छत्तीसगढ़) बताया।

    पुलिस द्वारा गौवंश तस्करी से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस दिया गया, लेकिन आरोपी कोई भी वैध कागजात पेश नहीं कर सके। इसके बाद पुलिस ने गवाहों के समक्ष आरोपियों के कब्जे से 08 नग गौवंश जप्त किए। थाना प्रभारी गिरधारी साव द्वारा गौवंशों के लिए तत्काल पानी और चारे की व्यवस्था कर उन्हें सुरक्षित रूप से सलखिया गौशाला में रखने की व्यवस्था की गई।

    आरोपियों के कृत्य पर थाना लैलूंगा में अपराध क्रमांक 35/2026 दर्ज कर छत्तीसगढ़ कृषक पशु संरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं 11 के तहत कार्रवाई की गई। तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट जारी होने पर उन्हें जेल भेज दिया गया है।

  • ओवरब्रिज के नीचे गांजा डिलीवरी की फिराक में था तस्कर: थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस की घेराबंदी में आरोपी पकड़ा गया, दो साथी फरार, End-to-End जांच शुरू

    ओवरब्रिज के नीचे गांजा डिलीवरी की फिराक में था तस्कर: थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस की घेराबंदी में आरोपी पकड़ा गया, दो साथी फरार, End-to-End जांच शुरू

    गांजा तस्करी करते उत्तर-प्रदेश का अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार।

    थाना न्यू राजेन्द्र नगर क्षेत्रांतर्गत ओवरब्रिज के नीचे, केनाल रोड स्थित कुष्ठरोग अस्पताल के पास गांजा के साथ आरोपी को किया गया गिरफ्तार।

    आरोपी के कब्जे से 20.300 किलोग्राम गांजा किया गया है जप्त।

    गांजा तस्करी में प्रयुक्त स्विफ्ट कार तथा 02 नग मोबाइल फोन भी किया गया है जप्त।

    जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 7,55,000/- रूपये।

    प्रकरण में संलिप्त 02 आरोपी है फरार जिनकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के किये जा रहे है हर संभव प्रयास।

    आरोपियों के विरूद्ध थाना न्यू राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 56/26 धारा 20(बी) नारकोटिक एक्ट का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।

    बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज के आधार पर प्रकरण में की जायेगी End-to-End कार्यवाही।

    रायपुर : पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में नशे के विरुद्ध विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत अवैध एवं प्रतिबंधित मादक पदार्थों, प्रतिबंधित नशीली टेबलेट एवं सिरप तथा सूखे नशे की तस्करी, खरीदी-बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम की जा रही है। साथ ही प्रकरणों में गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध End-to-End जांच के साथ-साथ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

    इसी क्रम में दिनांक 07.02.2026 को थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रांतर्गत लालपुर ओवरब्रिज के नीचे, केनाल रोड स्थित कुष्ठरोग अस्पताल के पास एक चारपहिया वाहन में सवार कुछ व्यक्ति वाहन में गांजा रखकर उसकी डिलीवरी हेतु ग्राहक की तलाश कर रहे हैं।

    सूचना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस उपायुक्त (वेस्ट जोन) श्री संदीप पटेल द्वारा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (वेस्ट जोन) श्री राहुल देव शर्मा, सहायक पुलिस आयुक्त राजेन्द्र नगर श्री नवनीत पाटिल तथा थाना प्रभारी न्यू राजेन्द्र नगर निरीक्षक नरेन्द्र कुमार मिश्रा को सूचना की तस्दीक कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

    वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी न्यू राजेन्द्र नगर के नेतृत्व में थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुंचकर मुखबीर द्वारा बताए गए चारपहिया वाहन को चिन्हांकित किया गया। पुलिस टीम को अपने पास आता देख वाहन में सवार दो व्यक्ति उतरकर फरार हो गए, जबकि चालक सीट पर बैठे एक व्यक्ति को घेराबंदी कर मौके पर पकड़ा गया। पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम हिमांशु केशरवानी, निवासी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश बताया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें अलग-अलग पैकेटों में गांजा रखा होना पाया गया। पूछताछ में आरोपी हिमांशु केशरवानी द्वारा अपने अन्य दो साथियों के साथ मिलकर गांजा को कालाहांडी (उड़ीसा) से लाकर रायपुर एवं उत्तर प्रदेश में विक्रय करना बताया गया है।

    जिस पर आरोपी हिमांशु केशरवानी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20.300 किलोग्राम गांजा, कीमती लगभग 2,05,000/-रूपये, प्रकरण में प्रयुक्त स्विफ्ट कार क्रमांक सी जी 04 एम टी 1518, कीमती 5,00,000/- रूपये, तथा वीवो कंपनी के दो मोबाइल फोन कीमती 50,000/- रूपये जुमला कीमती लगभग 7,55,000/- जप्त कर आरोपी के विरुद्ध थाना न्यू राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 56/26, धारा 20(बी) नारकोटिक एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

    प्रकरण में फरार दोनों आरोपियों की पतासाजी कर उन्हें गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही, बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज के आधार पर प्रकरण में End-to-End कार्यवाही की जायेगी।

    गिरफ्तार आरोपी – हिमांशु केशरवानी पिता स्व. बब्बु केशरवानी उम्र 29 वर्ष निवासी पुरामुक्ति एयरफोर्स मनोरी थाना पुरामुक्ति जिला प्रयागराज उत्तरप्रदेश।  

  • सूने मकानों को बनाते थे निशाना, इडली-डोसा बेचने की आड़ में करते थे चोरी: दुर्ग जिले में अंतरथाना चोरी गिरोह का भंडाफोड़

    सूने मकानों को बनाते थे निशाना, इडली-डोसा बेचने की आड़ में करते थे चोरी: दुर्ग जिले में अंतरथाना चोरी गिरोह का भंडाफोड़

    विभिन्न थाना क्षेत्रों के 8 चोरी प्रकरणों का खुलासा

    सोने-चांदी के जेवरात एवं नकद राशि सहित कुल ₹7,15,820 की संपत्ति जप्त

    बीएनएस की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही जारी

    दुर्ग : जिले में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं की रोकथाम एवं आरोपियों की धरपकड़ हेतु दिनांक 08.02.2026 को दुर्ग पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में संयुक्त टीम गठित कर नाकाबंदी एवं संदिग्धों की चेकिंग की गई। कार्यवाही के दौरान तकनीकी साक्ष्य, मुखबिर सूचना एवं पूर्व प्रकरणों के विश्लेषण के आधार पूछताछ की गई, जिनसे अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दर्ज चोरी प्रकरणों का खुलासा हुआ।टीम द्वारा संदेहियों पर सतत निगाह रखी जा रही थी। इसी दौरान दिनांक 08.02.2026 को सीसीटीवी कैमरों के फुटेज एवं मोबाइल लोकेशन के आधार पर मठ पुरैना, रायपुर क्षेत्र से घेराबंदी कर निम्न आरोपियों को पकड़ा गया—

    1.मनीष अमोरिया पिता विजय अमोरिया, उम्र 25 वर्ष

    2.जितेन्द्र गायकवाड़ पिता मानिकचंद गायकवाड़, उम्र 23 वर्ष

    3.रवि साहू पिता रिखीराम, उम्र 23 वर्ष

    सभी निवासी — ग्राम लखौली, थाना सिटी कोतवाली, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

     पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा बताया गया कि वे मठ पुरैना रायपुर में इडली-डोसा बेचने का कार्य करते हैं तथा सुनसान मकानों की रेकी कर चोरी की घटनाएँ कारित करते थे।

    अपराध कबूलनामे अनुसार घटनाओं का विवरण

    1. दिनांक 01.11.2025 मनीष अपने भांजे की मोटर सायकल पल्सर क्रमांक CG 08 BA 3345 से तीनों ग्राम अछोटी थाना नंदनी गए, जहाँ एक सूने मकान से चांदी के सामान चोरी किए।

    2. दिसम्बर 2025 – ग्राम औसर, थाना रानीतराईसूने मकान से सोने का गुलबंद, चांदी की बिछिया, पायल एवं नगदी ₹25,000 चोरी।

    3. दिसम्बर 2025 – ग्राम गोडपेण्ड्री, थाना उतई एक्टिवा क्रमांक CG 07 AY 3107 से जाकर सूने मकान से 2 नग सोने के लॉकेट, सोने का गेहूं दाना, चांदी की पायल एवं ₹3,000 नगद चोरी।

    4. दिनांक 25.12.2025 – ग्राम झीट, थाना अमलेश्वरमोटर सायकल KTM CG 08 AA 3923 से जाकर सोने का लॉकेट, चांदी की पायल एवं ₹2,300 नगद चोरी।

    5. ग्राम चंगोरी सोने की अंगूठी, चांदी की पायल एवं ₹5,000 नगद चोरी।

    6. ग्राम अरसनारा, थाना पाटन सोने का लॉकेट, सोने का गेहूं दाना एवं ₹12,000 नगद चोरी।

    7. ग्राम तर्रा (तालाब किनारे), थाना पाटनसूने मकान से चांदी की पायल एवं ₹70,000 नगद चोरी।

    8. जनवरी 2026 – ग्राम बठेना, थाना पाटनरोड किनारे तीन सूने मकानों से सोने के टॉप्स एवं ₹19,000 नगद चोरी।

     प्रकरणों में अपराध क्रमांक अनुसार धारा 331(3), 305 बीएनएस के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए आरोपियों से चोरी का माल बरामद किया गया।

    घटनास्थल :

    थाना पाटन, उतई, अमलेश्वर, नंदनी एवं रानीतराई क्षेत्रांतर्गत विभिन्न स्थान

    आरोपी का नाम :

    1. मनीष अमरिया, उम्र 25 वर्ष – चोरी का आरोपी ,इसके विरुद्ध अलग अलग थानों में 10 मामला कायम है।

    2. जितेन्द्र मायकरवाडे, उम्र 23 वर्ष – चोरी का आरोपी

    3. रवि साहू, उम्र 23 वर्ष – चोरी का आरोपी

    4. धर्मेन्द्र साहू, उम्र 33 वर्ष – खरीददार

    5. उमेश उर्फ पिंटू सोनी, उम्र 35 वर्ष – खरीददार

    6. प्रकाश सोनी, उम्र 38 वर्ष – खरीददार

    जप्त सामग्री :

    ▪️ सोने-चांदी के जेवरात (लॉकेट, अंगूठी, चेन, पायल आदि)

    ▪️ नकद राशि ₹12,800/-

    ▪️ विभिन्न प्रकरणों में कुल जप्ती ₹7,15,820/- (अनुमानित मूल्य)

    सराहनीय भूमिका :

    उक्त संयुक्त कार्यवाही में थाना पाटन और Accu की पुलिस टीमों की सक्रिय भूमिका रही। नाकाबंदी, त्वरित सूचना संकलन एवं समन्वित कार्रवाई से प्रकरणों का सफल खुलासा किया गया।

    दुर्ग पुलिस की अपील :

    दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि अपने घर-आंगन की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें तथा चोरी का माल खरीदने-बेचने से बचें। कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

  • पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप: नाबालिग बालक पर कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार, हालत गंभीर

    पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप: नाबालिग बालक पर कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार, हालत गंभीर

    दुर्ग : दिनांक 07.02.2026 को थाना उतई क्षेत्र अंतर्गत पारिवारिक विवाद के दौरान एक नाबालिग बालक पर प्राणघातक हमला किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना उतई में अपराध क्रमांक 74/2026 धारा 109, 296, 351(3) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

    प्रार्थिया द्वारा दर्ज रिपोर्ट के अनुसार आरोपी द्वारा आवेश में आकर बालक के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बालक को तत्काल उपचार हेतु बी.एम. शाह अस्पताल, भिलाई में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है।

    विवेचना के दौरान आरोपी की पतासाजी कर उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार एवं घटना के समय पहने गए कपड़े जप्त किए गए हैं। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। प्रकरण के अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

    घटना स्थल :

    ग्राम जोरातराई, बजरंग चौक क्षेत्र, थाना उतई, जिला दुर्ग

    आरोपी का नाम :

    परदेशी राम देवांगन, उम्र 66 वर्ष, निवासी बजरंग चौक, ग्राम जोरातराई, थाना उतई, जिला दुर्ग

    जप्त सामग्री :

    ▪️ घटना में प्रयुक्त एक धारदार कुल्हाड़ी

    ▪️ घटना के समय पहने कपड़े

    ▪️ अन्य साक्ष्य सामग्री

    सराहनीय भूमिका :

    उक्त कार्यवाही में थाना उतई के निरीक्षक महेश कुमार ध्रुव, सहायक उप निरीक्षक सुरेश पाण्डेय, आरक्षक महेश यादव एवं आरक्षक दीपक जॉन की सराहनीय भूमिका रही।

    दुर्ग पुलिस की अपील :

    दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि पारिवारिक विवादों को शांतिपूर्ण एवं कानूनी माध्यम से सुलझाएं। किसी भी आपराधिक घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दें। कानून व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

  • ट्रैफिक नियमों की धज्जियाँ उड़ाने पर सख्ती: लाल सिग्नल तोड़कर हूटर बजाने और नशे में गाड़ी चलाने वाला चालक पकड़ा गया, फर्जी पत्रकार कार्ड से दबाव बनाने की कोशिश नाकाम

    ट्रैफिक नियमों की धज्जियाँ उड़ाने पर सख्ती: लाल सिग्नल तोड़कर हूटर बजाने और नशे में गाड़ी चलाने वाला चालक पकड़ा गया, फर्जी पत्रकार कार्ड से दबाव बनाने की कोशिश नाकाम

    लाल सिग्नल तोड़कर अनाधिकृत हूटर/सायरन का प्रयोग करने पर कार्यवाही

    नशे की हालत में वाहन चलाते पाए जाने पर चालक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही

    फर्जी पत्रकार पहचान पत्र दिखाकर दबाव बनाने का प्रयास विफल

    मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत चालानी कार्यवाही की गई

    दुर्ग : दिनांक 03.02.2026 को यातायात व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से यातायात पेट्रोलिंग टीम द्वारा नियमित पेट्रोलिंग की जा रही थी। पेट्रोलिंग के दौरान नेहरू नगर चौक पर एक स्विफ्ट कार चालक द्वारा लाल सिग्नल होने के बावजूद अनाधिकृत हूटर/सायरन बजाते हुए सिग्नल क्रॉस करने का प्रयास किया गया।

    पेट्रोलिंग टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए उक्त वाहन को तत्काल रोका गया। पूछताछ के दौरान चालक का व्यवहार संदिग्ध पाए जाने पर ब्रीथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई, जिसमें चालक नशे की अवस्था में वाहन चलाते हुए पाया गया। वाहन में अनाधिकृत हूटर/सायरन का प्रयोग भी पाया गया।

    जांच के दौरान संबंधित चालक द्वारा स्वयं को पत्रकार बताते हुए कथित पत्रकार पहचान पत्र (प्रेस कार्ड) दिखाकर पुलिस कार्यवाही पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। संदेह होने पर जब उक्त पहचान पत्र की विधिवत जांच की गई, तो वह फर्जी/नकली पाया गया। किसी भी प्रकार के दबाव को अस्वीकार करते हुए निष्पक्ष एवं विधिसम्मत कार्यवाही की गई।

    उक्त कृत्य को गंभीर यातायात उल्लंघन मानते हुए संबंधित वाहन चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 (नशे में वाहन चलाना), 184 (खतरनाक वाहन चालन) एवं 119(3) (अनाधिकृत हूटर/सायरन का प्रयोग) के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की गई।

    सराहनीय भूमिका :

    उक्त कार्यवाही में यातायात पेट्रोलिंग टीम के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा तत्परता एवं सतर्कता के साथ प्रभावी कार्यवाही की गई।

    दुर्ग पुलिस की अपील :

    यातायात पुलिस दुर्ग आम नागरिकों से अपील करती है कि नशे की अवस्था में वाहन न चलाएं, यातायात संकेतों का पालन करें तथा अनाधिकृत हूटर/सायरन अथवा फर्जी पहचान पत्र का प्रयोग न करें। यातायात नियमों का पालन कर स्वयं एवं अन्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

  • एसएसपी के निर्देश पर सख्ती जारी : एक हफ्ते में तीसरा प्रहार ! रायगढ़ पुलिस ने फिर तोड़ा देह व्यापार का अड्डा, ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, इशारे पर रेड—बोईरदादर में अनैतिक धंधा बेनकाब.

    एसएसपी के निर्देश पर सख्ती जारी : एक हफ्ते में तीसरा प्रहार ! रायगढ़ पुलिस ने फिर तोड़ा देह व्यापार का अड्डा, ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, इशारे पर रेड—बोईरदादर में अनैतिक धंधा बेनकाब.

    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के मार्गदर्शन में रायगढ़ शहर में अनैतिक देह व्यापार के विरुद्ध सख्त अभियान जारी है। इसी कड़ी में सप्ताह भर के भीतर पीटा एक्ट के तहत लगातार तीसरी प्रभावी कार्रवाई करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा के नेतृत्व में थाना चक्रधरनगर पुलिस ने बोईरदादर क्षेत्र में देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है।

    श्री सुशांतो बनर्जी, उप पुलिस अधीक्षक-रायगढ़

    कल दिनांक 07 फरवरी 2026 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि बोईरदादर में रहने वाले नारायण वैष्णव द्वारा बाहर से महिलाओं को बुलाकर देह व्यापार कराया जा रहा है। सूचना की तस्दीक के लिए सीएसपी मयंक मिश्रा के निर्देशन में एक पुलिस प्वाइंटर को ग्राहक बना कर भेजा गया। संकेत मिलते ही चक्रधरनगर पुलिस, साइबर थाना एवं महिला थाना की संयुक्त टीम ने त्वरित घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की।

    रेड के दौरान मकान के भीतर आरोपी नारायण वैष्णव एवं एक संदिग्ध महिला मौजूद मिले। पूछताछ एवं साक्ष्यों से यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी अपने मकान में पैसों का लालच देकर महिलाओं को बुलाकर अनैतिक देह व्यापार करवाता था तथा स्वयं दलाली और पूरे संचालन का प्रबंधन करता था। कार्रवाई में आरोपी के कब्जे से ₹2,000/- नकद, 02 मोबाइल फोन (ओप्पो एवं रेडमी) तथा आपत्तिजनक सामग्री जप्त की गई।

    आरोपी के विरुद्ध थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 39/2026 धारा 3, 4, 5 एवं 7 अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।

    गिरफ्तार आरोपी – नारायण वैष्णव पिता भुवनेश्वर वैष्णव उम्र 55 वर्ष निवासी बोईरदादर चर्च के पास थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ.

  • क्रिकेट में देश-विदेश खेलने का झांसा देकर 15.38 लाख की ठगी: साइबर सेल व कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में फरार आरोपी गिरफ्तार

    क्रिकेट में देश-विदेश खेलने का झांसा देकर 15.38 लाख की ठगी: साइबर सेल व कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में फरार आरोपी गिरफ्तार

    डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा के दिशा निर्देशन मे साइबर सेल एवं थाना कोतवाली पुलिस टीम की कार्यवाही

    आरोपी द्वारा प्रार्थी को अपने क्रिकेट संघ के माध्यम से देश विदेश मे खिलाने की बात बोलकर झांसे मे लेकर कारित की गई थी घटना।

    आरोपी द्वारा फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजो के जरिये प्रार्थी से 1538000/- रुपये की ठगी की गई कारित।

    अम्बिकापुर : प्रार्थी अजय कुमार वर्मा साकिन ग्राम सेखवापुर थाना पिहानी जिला हरदोई उत्तरप्रदेश का निवासी है एवं क्रिकेट खिलाडी है। प्रार्थी दिनांक 14 मार्च 2021 को नेपाल क्रिकेट टुर्नामेन्ट खेलने हेतु गया था। जहां पर प्रार्थी कि मुलाकात मृगांक कुमार सिन्हा साकिन त्रिकोण चौक अम्बिकापुर से हुई जो प्रार्थी को अपने क्रिकेट संघ की तरफ से देश विदेश के टुर्नामेन्टो में खिलाने की बात बोलकर प्रार्थी का मोबाईल नंबर ले लिया। नेपाल से वापस आने के करीब 10 दिन मृगांक कुमार सिन्हा प्रार्थी को फ़ोन कर क्रिकेट संघ में रजिस्ट्रेशन फिस के नाम पर 1480/- रूपये जमा कराया। उसके पश्चात प्रार्थी अन्य रजिस्ट्रेशन व पासपोर्ट हेतु 4460 रुपये व 1500 रूपये जमा नगद जमा कराये। प्रार्थी को मोबाईल पर टीम में सलेक्शन व विदेशी दौरे के लिए चुनी टीम आदि के कुट रचित दस्तावेज प्रार्थी को भेजता रहा तथा प्रार्थी से लगातार पेटीएम, गुगल पे. फोन पे पर रूपया जमा कराता रहा। तथा प्रार्थी को यह आश्वासन देता रहा कि तुम्हारा सारा रूपया तुम्हे वापस कर दिया जाएगा। प्रार्थी से लगभग 12 लाख रूपया जमा करवा लिया गया तथा 11 जून को प्रार्थी को छत्तीसगढ बुलाया और वहां भी प्रार्थी से रुपये जमा करवाये जो कि कुल मिलाकर प्रार्थी से 15 लाख 38 हजार रूपये की ठगी कर लिया गया है। मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 589/24 धारा 420, 467, 468, 471 भा.द.वि. का अपराध दर्ज कर विवेचना मे लिया गया।

    दौरान जांच विवेचना पुलिस टीम द्वारा प्रकरण मे जांच विवेचना कर प्रार्थी का कथन लेख कर आरोपी का पत्ता तलाश किया गया जो आरोपी अपने सकुनत से लगातार फरार चल रहा था। तथा आरोपी द्वारा प्रार्थी को छ.ग. युथ युनाईटेड किकेट संघ इस्पात क्लब भिलाई सेक्टर 6 का क्रिकेट खेलने में विदेश दौरे का सूची के संबंध में जानकारी संचनालय खेल एवं युवा कल्याण रायपुर छ.ग. से लिया गया जो उक्त संस्था के संबंध में मान्यता नहीं होने की जानकारी प्राप्त हुई है, जो पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले के आरोपी मृगांक सिन्हा को पकड़कर हिरासत मे लेकर पूछताछ किया गया, जो आरोपी द्वारा अपना नाम मृगांक सिन्हा आत्मज सुनील सिन्हा उम्र 40 वर्ष साकिन त्रिकोण चौक पहुना दुकान अंबिकापुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जान स्वीकार किया गया साथ ही तथा आरोपी को मिलने पर गिरफ्तारी पश्चात उक्त दस्तावेज स्वयं से तैयार कर ठगी की घटना कारित करना बताया है, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।

    सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकान्त सिन्हा, साइबर सेल प्रभारी सहायक उप निरीक्षक अजीत मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक विवेक पाण्डेय, प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान, प्रधान आरक्षक विकास सिन्हा, आरक्षक जीतेश साहू, अमनपुरी सक्रिय रहे।

  • नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसने जशपुर पुलिस की बड़ी पहल: एसपी कार्यालय में एनडीपीएस एक्ट पर एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला, विवेचकों को विधिक व न्यायिक बारीकियों का मिला मार्गदर्शन

    नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसने जशपुर पुलिस की बड़ी पहल: एसपी कार्यालय में एनडीपीएस एक्ट पर एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला, विवेचकों को विधिक व न्यायिक बारीकियों का मिला मार्गदर्शन

    पुलिस अधीक्षक कार्यालय जशपुर में एनडी पीएस एक्ट के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का किया गया आयोजन

    विवेचकों को एन डी पी एस एक्ट के प्रकरणों में विवेचना की बारीकियों, विधिक प्रावधानों, जप्ति , सैंपलिंग के संबंध में किया गया प्रशिक्षित

    न्यायिक दृष्टिकोण से एन डी पी एस एक्ट के प्रकरणों में साक्ष्य संकलन के संबंध में भी दिया गया मार्ग दर्शन

    जशपुर : दिनांक 08.02.26 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय जशपुर के मीटिंग हॉल में एन डी पी एस एक्ट के प्रकरणों की विवेचना को अधिक प्रभावी, विधि सम्मत व सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, जिले के सभी पुलिस अधिकारियों व विवेचकों को प्रशिक्षित करने हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

    उक्त प्रशिक्षण कार्यशाला में अतिरिक्त जिला न्यायधीश जशपुर श्री शैलेन्द्र पटवर्धन, डिप्टी डायरेक्टर (अभियोजन) सुरेश कुमार साहू, सहायक निदेशक अभियोजन श्री विपिन्न कुमार व सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री विवेक शर्मा के द्वारा उपस्थित पुलिस के अधिकारियों एवं विवेचकों को, एन डी पी एस एक्ट के प्रकरणों की जांच विवेचना के दौरान की जाने वाली, विधिक प्रावधानों, साक्ष्य संकलन इत्यादि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई, जिससे कि एन डी पी एस के प्रकरणों की विवेचना को सुदृढ़ करते हुए, अपराधियों को सजा दिलाई जा सके।

    प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान जशपुर जिले के पुलिस कप्तान डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डॉ लाल उमेद सिंह के द्वारा उपस्थित पुलिस अधिकारियों व विवेचकों को नशे के विरुद्ध एन डी पी एस के मामले में प्रकरणों में कार्यवाही की बारीकियों व विवेचना की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जावे, इसके संबंध में भी जानकारी दी गई व एन डी पी एस के प्रकरणों में विवेचना के दौरान जिला अभियोजन विभाग से भी सलाह लेने हेतु निर्देश दिया गया, जिससे कि नशे के सौदागरों के खिलाफ मजबूती से माननीय न्यायालय में पक्ष रखा जा सके।

    कार्यशाला में उपस्थित अतिरिक्त जिला न्यायधीश जशपुर श्री शैलेश पटवर्धन के द्वारा एन डी पी एस एक्ट के प्रकरणों में सूक्ष्म साक्ष्यों के महत्व, दस्तावेजी साक्ष्यों, विवेचना के दौरान, विवेचकों के विधिवत रूप से मामले के सम्पूर्ण विवरणों के स्पष्ट लेखबद्धता के संबंध में मार्ग दर्शन दिया गया।

    डिप्टी डायरेक्टर, ( अभियोजन) श्री सुरेश कुमार साहू व उपस्थित सहायक निदेशक अभियोजन श्री विपिन्न कुमार व सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री विवेक शर्मा के द्वारा विवेचना के दौरान 50 एन डी पी एस एक्ट के प्रावधानों के पालन, जप्त मादक पदार्थो के फोरेंसिक लैब में परीक्षण व उनका सुरक्षित अभिरक्षा, चेन ऑफ कस्टडी, तथा एन डी पी एस एक्ट की धारा 57 के तहत संपूर्ण कार्यवाही की सूचना के संबंध में जानकारी दी गई, साथ ही एक से अधिक आरोपियों की स्थिति में एन डी पी एस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत की जाने वाली कार्यवाहियों के संबंध में भी पुलिस अधिकारियों व विवेचकों को प्रशिक्षित किया गया, जिससे कि एन डी पी एस के मामलों में स्पष्ट पारदर्शिता लाते हुए, अपराधियों के खिलाफ माननीय न्यायालय में मजबूती से प्रकरणों को पेश किया जा सके, व अपराधियों को सजा दिलाई जा सके।

    उक्त प्रशिक्षण कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री राकेश कुमार पाटनवार, एस डी ओ पी कुनकुरी विनोद कुमार मंडावी, एस डी ओ पी जशपुर चंद्रशेखर परमा, एस डी ओ पी बगीचा दिलीप कुमार कोसले, डी एस पी अजाक एवं क्राइम भावेश भावेश कुमार समरथ सहित समस्त थाना/ चौकियों के प्रभारी , रीडर (sp ) मुकेश कुमार झा तथा वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जिले के समस्त विवेचक उपस्थित रहे ।

  • सट्टा–शराब नेटवर्क पर पुलिस का कहर : व्हाट्सएप पर चलता था सट्टा ! पुसौर में रंगे हाथ पकड़ा गया सट्टा-पट्टी लेखक, खाईवाल का नाम उजागर, गांव में शराब माफिया गिरफ्तार.

    सट्टा–शराब नेटवर्क पर पुलिस का कहर : व्हाट्सएप पर चलता था सट्टा ! पुसौर में रंगे हाथ पकड़ा गया सट्टा-पट्टी लेखक, खाईवाल का नाम उजागर, गांव में शराब माफिया गिरफ्तार.

    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के स्पष्ट दिशा-निर्देशन पर जिले में ऑनलाइन सट्टा, अवैध शराब एवं अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुसौर पुलिस एवं कोतरारोड़ पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए सट्टा पट्टी लिखने वाले तथा अवैध शराब कारोबारी को पकड़ा गया है।

    पुसौर पुलिस को सूचना मिली थी कि कृषि उपज मंडी पुसौर के पास निरंजन साव नामक व्यक्ति सट्टा पट्टी लिख रहा है। सूचना पर पुसौर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने रायगढ़ के सट्टा खाईवाल पप्पू बरेठ के कहने पर सट्टा लिखना स्वीकार किया तथा बताया कि उसे इसके एवज में 5 प्रतिशत कमीशन मिलता है। आरोपी के मोबाइल की जांच करने पर व्हाट्सएप के माध्यम से पप्पू बरेठ को ₹28,520 का सट्टा हिसाब भेजना पाया गया। आरोपी के कब्जे से ₹700 नगद एवं एक विवो मोबाइल जप्त किया गया। आरोपी निरंजन साव तथा पप्पू बरेठ के विरुद्ध थाना पुसौर में अपराध क्रमांक 33/2026 धारा 6(क), 7(1) छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। गिरफ्तार आरोपी निरंजन साव पिता बरतराम साव उम्र 58 वर्ष निवासी औरदा को रिमांड पर पेश कर जेल भेजा गया है । इस कार्रवाई में निरीक्षक रामकिंकर यादव, प्रधान आरक्षक योगेश उपाध्याय एवं आरक्षक धनुजय चंद बेहरा सम्मिलित रहे।

    वहीं थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक मोहन भारद्वाज के नेतृत्व में ग्राम नवरंगपुर में भीम सिदार के घर शराब रेड की गई। रेड के दौरान आरोपी अपने घर आंगन में मिला, जबकि शराब खरीदने आए लोग पुलिस को देख कर भाग निकले। आरोपी भीम सिदार पिता रामेश्वर सिदार उम्र 28 वर्ष निवासी नवरंगपुर थाना कोतरारोड़ के कब्जे से 10 लीटर महुआ शराब (कीमत लगभग ₹1000) जप्त की गई। आरोपी के विरुद्ध थाना कोतरारोड़ में धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इस कार्यवाही में उपनिरीक्षक कुसुम कैवर्त, प्रधान आरक्षक बाबूलाल पटेल, आरक्षक संदीप कौशिक, आरक्षक चुडामणी गुप्ता, आरक्षक टिकेश्वर यादव एवं आरक्षक राजेश खांडे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

  • किचन में कंबल से ढकी मिली थी महिला की लाश: दो साल पुराने प्रकरण में आया फैसला, एफटीसी कोर्ट ने आरोपी पति को 10 साल की सजा से किया दंडित

    किचन में कंबल से ढकी मिली थी महिला की लाश: दो साल पुराने प्रकरण में आया फैसला, एफटीसी कोर्ट ने आरोपी पति को 10 साल की सजा से किया दंडित

    गैर इरादतन हत्या के मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपी को दी 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा।

    सूरजपुर : दिनांक 20.01.23 को कालेज रोड़ सूरजपुर निवासी बबिता ने थाना सूरजपुर में सूचना दिया कि 20 जनवरी की सुबह धनरासो उर्फ निशा सिंह के घर सुपा मांगने गई थी घर के बाहर से उसे आवाज देने पर कोई जवाब नहीं मिला तब यह घर अंदर जाकर देखी तो धनरासो किचन कमरे में कंबल से ढकी हुई थी कंबल को हटाकर देखी तो वह मृत पड़ी थी मृतिका का पति रामरतन देवांगन घर में नहीं था। सूचना पर मर्ग कायमी उपरांत अपराध क्रमांक 39/2023 धारा 302 भादवि का पंजीबद्व किया गया एवं आरोपी रामरतन देवांगन पिता सुखल राम उम्र 30 वर्ष ग्राम सुरता, छातापारा, थाना रामानुजनगर को गिरफ्तार किया गया। मामले के विवेचक एसआई दिनेश राजवाड़े द्वारा प्रकरण में साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) न्यायालय सूरजपुर में पेश किया।

    इस मामले की सुनवाई विद्धान न्यायाधीश श्री मानवेन्द्र सिंह अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सूरजपुर के यहां हुई। माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी कर निर्णय दिनांक 31.01.2026 में समग्र तथ्यों एवं मृतिका को कारित चोटों की प्रकृति के आधार पर धारा 302 भा.दं.सं. के स्थान पर भा.दं.सं. की धारा 304 के प्रथम भाग के आरोप अर्थात गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध होने से आरोपी रामरतन देवांगन को 10 वर्ष (दस वर्ष) के कठोर कारावास एवं 5 सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।