Category: होम

  • अब ब्लैक स्पॉट पर नहीं होगा अंधेरे का खतरा! जांजगीर-चांपा में सड़क सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर लगाए गए कैट आई

    अब ब्लैक स्पॉट पर नहीं होगा अंधेरे का खतरा! जांजगीर-चांपा में सड़क सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर लगाए गए कैट आई

    दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में रोड मार्किंग एवं कैट आई लगाकर सड़क सुरक्षा को मिली मजबूती

    जांजगीर क्षेत्र के पुटपुरा चौक खोखरा चौक सुकली, मुनूंद एवं चांपा क्षेत्र के हथनेवरा चौक में लगाया गया

    जांजगीर-चांपा : जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं आम नागरिकों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष एवं  कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे तथा समिति के सदस्य पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पांडेय के निर्देशन में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है।

    इस अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात उदयन बेहार के मार्गदर्शन में NH के सब इंजीनियर विजय साहू के नेतृव में जिले के चिन्हित दुर्घटनाजन्य (ब्लैक स्पॉट) एवं दुर्घटना- प्रवण क्षेत्रों में रोड मार्किंग एवं रिफ्लेक्टिव कैट आई लगाए गए हैं। इन सुरक्षा उपायों से रात्रि के समय एवं खराब मौसम में भी वाहन चालकों को सड़क की दिशा स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना में कमी आने की उम्मीद है।

    पुलिस विभाग का उद्देश्य सड़क पर चलने वाले प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित एवं सुगम यातायात उपलब्ध कराना है। सड़क सुरक्षा के लिए आवश्यक इंजीनियरिंग सुधारों के साथ-साथ जनजागरूकता कार्यक्रम भी लगातार संचालित किए जा रहे हैं, ताकि यातायात नियमों के पालन की संस्कृति विकसित हो सके।

           उद्देश्य

    दुर्घटना संभावित एवं ब्लैक स्पॉट क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा बढ़ाना।

    रात्रि एवं कम दृश्यता की स्थिति में वाहन चालकों को स्पष्ट मार्गदर्शन उपलब्ध कराना।

    सड़क दुर्घटनाओं एवं जनहानि में कमी लाना।

    सुरक्षित, व्यवस्थित एवं जिम्मेदार यातायात व्यवस्था को बढ़ावा देना।

  • दशकों की वर्दी सेवा को सलाम! जांजगीर-चांपा पुलिस ने दो एएसआई को सम्मान और भावनाओं के साथ दी विदाई

    दशकों की वर्दी सेवा को सलाम! जांजगीर-चांपा पुलिस ने दो एएसआई को सम्मान और भावनाओं के साथ दी विदाई

    सेवा निवृत होने पर जिले के दो एएसआई रामखिलावन साहू एवं संतोष केरकेट्टा को भावभीनी विदाई

    नव पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री यूलैण्डन यार्क ने शॉल, श्रीफल एवं स्मृति-चिन्ह भेंट कर किया सम्मानित

    जांजगीर चांपा : पुलिस विभाग में अपनी दीर्घ, अनुशासित एवं समर्पित सेवाएं प्रदान करने के पश्चात SDOP कार्यालय अकलतरा बाद रक्षित केंद्र में पदस्थ ASI रामखिलावन साहू तथा थाना नवागढ़ में पदस्थ संतोष केरकेट्टा के सेवानिवृत्त होने पर आज शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जांजगीर के सभा कक्ष में गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन किया गया।

    समारोह में ASP ने दोनों ASI को शॉल, श्रीफल एवं स्मृति- चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया तथा उनके स्वस्थ, सुखद एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का दायित्व है।

     विदाई समारोह के दौरान DSP मुख्यालय श्री विजय पैकरा, CSP जांजगीर योगिताबाली खापर्डे सहित रक्षित निरीक्षक प्रदीप कुमार जोशी, मुख्य लिपिक दिनेश शर्मा, रीडर -1-ASI अश्वनी राठौर सहित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

  • रात में दुकान साफ कर हुआ फरार, लेकिन चंद घंटों में पुलिस के शिकंजे में आया शातिर चोर, लाखों नहीं तो हजारों का माल बरामद

    रात में दुकान साफ कर हुआ फरार, लेकिन चंद घंटों में पुलिस के शिकंजे में आया शातिर चोर, लाखों नहीं तो हजारों का माल बरामद

    बिर्रा पुलिस की त्वरित कार्रवाई, चोरी का सामान  01 नग सनसुई कंपनी का टी.वी., 01 नग केप्स कंपनी का चिमनी, जी.एम. कंपनी का 03 नग सीलिंग पंखा, 01 नग इन्वाटर, 01 नग राउण्डींग कुर्सी सभी समान का कीमत लगभग 50000 रूपये जप्त

    आरोपी दिपेन्द्र कुमार आदिले पिता नवधाराम आदिले उम्र 18 साल 10 माह निवासी तालदेवरी थाना बिर्रा जिला जांजगीर-चांपा छ.ग.

    जांजगीर चांपा : जिले के बिर्रा थाना पुलिस ने रात्रि में ट्रेडर्स एवं मार्ट में चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। मामले में आरोपियों के विरुद्ध धारा 303(2),331(4) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत कार्रवाई की गई है।

    साहू ट्रेडर्स एवं मार्ट के संचालक राजकुमार साहू ग्राम तलदेवरी ने 30/07/2026 को थाना बिर्रा में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि प्रार्थी के दुकान साहु ट्रेडर्स एवं मार्ट बिर्रा में कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा दुकान मे रखे ईलेक्टानिक समान पंखा व चिमनी एवं अन्य समान को चोरी कर ले गया है जिसकी रिपोर्ट पर थाना बिर्रा मे अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया , प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना बिर्रा में अपराध क्रमांक 98/2026 दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

    जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने दिपेन्द्र कुमार आदिले पिता नवधाराम आदिले उम्र 18 साल 10 माह निवासी तालदेवरी थाना बिर्रा जिला जांजगीर चांपा (छ. ग .) को आज दिनाँक 31 जुलाई 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

     पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका

    इस कार्रवाई में थाना प्रभारी बिर्रा श्री राजीव श्रीवास्तव सहायक उप निरीक्षक तीजराम जांगड़े,  आरक्षक लक्ष्मी कश्यप, जनक कश्यप थाना बिर्रा स्टाफ की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।

  • रायगढ़ ट्रैफिक पुलिस का बड़ा अभियान, 16 नाबालिग वाहन चालकों और उनके अभिभावकों पर कार्रवाई, दोबारा वाहन न देने की चेतावनी

    रायगढ़ ट्रैफिक पुलिस का बड़ा अभियान, 16 नाबालिग वाहन चालकों और उनके अभिभावकों पर कार्रवाई, दोबारा वाहन न देने की चेतावनी

    अभिभावकों को बुलाकर दी गई सख्त समझाइश, दोबारा वाहन नहीं सौंपने की चेतावनी

    स्कूलों समीप तथा प्रमुख मार्गों पर चला सघन जांच अभियान

    एसएसपी शशि मोहन सिंह   सड़क सुरक्षा से समझौता नहीं, नाबालिगों के वाहन चलाने पर लगातार होगी कार्रवाई

    रायगढ़ : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में रायगढ़ यातायात पुलिस द्वारा शहर में नाबालिग वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत शहर के विभिन्न स्कूलों, मुख्य चौक-चौराहों एवं प्रमुख मार्गों पर सघन जांच की गई, जहां बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस दोपहिया वाहन चलाते पाए गए 16 नाबालिग वाहन चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई।

    कार्रवाई के दौरान संबंधित 16 नाबालिगों के अभिभावकों को मौके पर बुलाकर मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की गई। अभिभावकों को स्पष्ट रूप से बताया गया कि नाबालिग को वाहन चलाने देना कानूनन दंडनीय अपराध है, जिसके लिए आर्थिक दंड के साथ अन्य कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है। उन्हें भविष्य में अपने बच्चों को किसी भी परिस्थिति में वाहन नहीं सौंपने की सख्त हिदायत दी गई।

    यातायात पुलिस ने कहा कि नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है और इससे न केवल स्वयं नाबालिग का जीवन खतरे में पड़ता है, बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा भी प्रभावित होती है। इसी उद्देश्य से यह विशेष अभियान चलाया गया है, जिसे आगामी दिनों में भी निरंतर जारी रखा जाएगा।

    रायगढ़ पुलिस ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें, यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें तथा सुरक्षित, अनुशासित और जिम्मेदार यातायात व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहयोग करें।

    एसएसपी शशि मोहन सिंह का संदेश

    नाबालिगों के हाथों में वाहन देना केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि उनके जीवन और दूसरों की सुरक्षा को भी गंभीर खतरे में डालना है। सभी अभिभावक अपने बच्चों को वाहन चलाने से रोकें और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहयोग करें।

  • फर्जी बिल-वाउचर से ₹32 लाख की ठगी का खुलासा, कोतवाली पुलिस ने फरार आरोपी दीपक शर्मा को दबोचकर भेजा जेल

    फर्जी बिल-वाउचर से ₹32 लाख की ठगी का खुलासा, कोतवाली पुलिस ने फरार आरोपी दीपक शर्मा को दबोचकर भेजा जेल

    ऑपरेन क्लीन हंट : ट्रांसपोर्ट कंपनी से ₹32 लाख की धोखाधड़ी का फरार आरोपी गिरफ्तार

    फर्जी बिलवाउचर बनाकर कंपनी को पहुंचाई थी लाखों की आर्थिक क्षति, 4 माह से चल रहा था फरार

    कोतवाली पुलिस की सटीक मुखबिर सूचना पर दरोगापारा से दबोचा गया आरोपी दीपक शर्मा

    एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के निर्देशन में फरार आरोपियों पर लगातार जारी है कार्रवाई

           रायगढ़ :  । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में संचालित “ऑपरेशन क्लीन हंट” के तहत कोतवाली पुलिस को धोखाधड़ी अपराध के एक चर्चित मामले में बड़ी सफलता मिली है। ट्रांसपोर्ट कंपनी से ₹32 लाख की धोखाधड़ी कर लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी दीपक शर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदलकर छिप रहा था, लेकिन कोतवाली पुलिस की सतर्क निगरानी और मुखबिर तंत्र की सटीक सूचना के आधार पर उसे दरोगापारा से दबोच लिया गया।

                 जानकारी के अनुसार 24 मार्च 2026 को श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ढिमरापुर चौक रायगढ़ के संचालक कमल किशोर शाह ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके यहां कार्यरत प्रकाश मिश्रा एवं दीपक शर्मा ट्रांसपोर्ट वाहनों के बिल-वाउचर तैयार कर भुगतान के लिए प्रस्तुत करते थे। भुगतान के दौरान एक ही क्रमांक के कई वाउचर मिलने पर जांच की गई, जिसमें सितंबर 2025 से लगातार फर्जीवाड़ा सामने आया। जांच में पाया गया कि एक ही वाउचर नंबर पर अलग-अलग वाहनों के नाम से डुप्लीकेट वाउचर तैयार कर भुगतान कराया गया तथा संदीप बंसल, जासमिन बंजारा, नेहा चौहान, सूर्यकांत अग्रवाल, कमल बसोड़ एवं प्रियंका गुप्ता के खातों का उपयोग कर कंपनी से करीब ₹32 लाख की राशि धोखाधड़ी से निकाली गई। इस पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 187/2026 के तहत धारा 316(5), 338, 336(3), 340(2), 60 बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

                विवेचना के दौरान प्रस्तुत बिल-वाउचरों में अंकित वाहन नंबरों का सत्यापन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से कराया गया। जांच में कई वाहन नंबर दोपहिया एवं छोटे निजी वाहनों के निकले, जिनका श्रीराम ट्रांसपोर्ट अथवा माल परिवहन कार्य से कोई संबंध नहीं था। वाहन स्वामियों ने भी पुलिस को स्पष्ट बताया कि उन्होंने कभी उक्त ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए कोई परिवहन कार्य नहीं किया।

              ऑपरेशन क्लीन हंट के तहत फरार आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि फरार आरोपी दीपक शर्मा पिता शंकरलाल शर्मा, उम्र 32 वर्ष, निवासी दरोगापारा, रायगढ़ अपने मोहल्ले में देखा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल दबिश देकर 29 जुलाई 2026 को उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह श्रीराम ट्रांसपोर्ट में कार्यरत ऑपरेटर प्रकाश मिश्रा के साथ मिलकर फर्जी बिल-वाउचर तैयार करता था और विभिन्न वाहन नंबरों का उपयोग कर भुगतान करवाता था। आरोपी ने बताया कि जिन लोगों के खातों में राशि भेजी जाती थी, वे कमीशन काटकर शेष रकम वापस उसके और प्रकाश मिश्रा द्वारा बताए गए बैंक खातों, क्यूआर कोड एवं फोन-पे नंबरों पर ट्रांसफर कर देते थे। आरोपी के अनुसार करीब ₹32 लाख की धोखाधड़ी में से लगभग ₹16-17 लाख प्रकाश मिश्रा एवं दीपक प्रधान को दिए गए, जबकि उसे लगभग ₹15 लाख प्राप्त हुए, जिनमें से करीब ₹4 लाख उसने अपनी मां के इलाज में तथा शेष राशि घूमने-फिरने एवं व्यक्तिगत खर्चों में खर्च कर दी। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

             फरार आरोपी की पतासाजी एवं गिरफ्तारी में उप निरीक्षक ऐनु देवांगन, प्रशिक्षु उप निरीक्षक हर्ष चंद्राकर, एएसआई कोसो सिंह, आरक्षक कमलेश यादव एवं आरक्षक कोमल तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कोतवाली पुलिस द्वारा प्रकरण के अन्य आरोपियों की तलाश एवं मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।

      एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का संदेश

                  फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए रायगढ़ पुलिस ‘ऑपरेशन क्लीन हंट’ के तहत लगातार अभियान चला रही है। व्यापारियों और आम नागरिकों के विश्वास से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

  • रक्षित केंद्र अंबिकापुर का डीआईजी-एसएसपी राजेश अग्रवाल ने किया वार्षिक निरीक्षण, उत्कृष्ट जवान सम्मानित, शाखाओं की व्यवस्था पर दिए सख्त निर्देश

    रक्षित केंद्र अंबिकापुर का डीआईजी-एसएसपी राजेश अग्रवाल ने किया वार्षिक निरीक्षण, उत्कृष्ट जवान सम्मानित, शाखाओं की व्यवस्था पर दिए सख्त निर्देश

    डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा द्वारा रक्षित केंद्र अंबिकापुर का किया गया वार्षिक निरीक्षण।•

    रक्षित केन्द्र में ली गई परेड की सलामी, परेड का कराया गया मार्च पास्ट एवं स्कॉट ड्रिल।

    परेड के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जवानों को नगद ईनाम से किया गया पुरस्कृत।

    रक्षित केंद्र के वाहन शाखा, आर्म्स शाखा, स्टोर शाखा एवं पुलिस यूनिट बैंक का किया गया विस्तृत निरीक्षण।

    डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा ने अधिकारी/कर्मचारियों की सुनी गुजारिश, समस्याओं के तत्काल निराकरण हेतु दिए निर्देश

    आमजनो में पुलिस के प्रति विश्वास हो इस प्रकार कार्य करने हेतु अधिकारियो कर्मचारियों को दिए गए दिशा निर्देश।

    अंबिकापुर : डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) द्वारा आज़ दिनांक 31/07/26 को रक्षित केंद्र अंबिकापुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा द्वारा परेड कि सलामी ली गई। तत्पश्चात परेड का निरीक्षण किया गया, परेड निरीक्षण के दौरान प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारीयों के टर्नआउट चेक किया गया, एवं अधिकारियो/कर्मचारियों का टोलीवार परेड कराया गया। परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया गया।

    वाहन शाखा का विधिवत निरीक्षण:-

    वार्षिक निरीक्षण दौरान वाहन शाखा का विधिवत निरीक्षण किया गया। जिसमें शासकीय वाहनों की अद्यतन स्तिथि,रख रखाव एवं लॉग बुक सहित उनके दस्तावेजों का विस्तृत अवलोकन किया गया, एवं रिकॉर्ड संधारित रखने के दिशा निर्देश दिए गए। बीपी वाहन एवं जैमर वाहन सहित अन्य मौजूद वाहनों को सही हालत में रखने हेतु रक्षित निरीक्षक एवं वाहन शाखा प्रभारी को दिशा निर्देश दिए गए।

    आर्म्स शाखा, स्टोर शाखा एवं पुलिस यूनिट बैंक का निरीक्षण:-

    रक्षित केंद्र के स्टोर शाखा में रखे सामग्रियों के रख रखाव एवं सही समय पर जवानों को वितरण हेतु निर्देश दिए एवं अन्य उपयोगी उपकरणों को समय समय पर मरम्मत कराने एवं मेंटेन रखने हेतु निर्देश दिए। साथ ही आर्म्स शाखा का भी निरीक्षण कर हथियारों को सुरक्षित रखने तथा नियमित रूप से साफ सफाई व मेंटेन रखने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। रक्षित केंद्र में जवानों के वेल फेयर हेतु संचालित पुलिस यूनिट बैंक द्वारा अधिकारी/कर्मचारीयों को लाभान्वित करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए।

     अधिकारी/कर्मचारियों से रूबरू होते हुए सुनी गई उनकी समस्या:-

     डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा द्वारा पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों से रूबरू होते हुए उनके समस्याएं सुनी गई एवं उनके  समस्याओ का निराकरण करने हेतु निर्देशित निर्देश दिए गए, डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा द्वारा अधिकारी/कर्मचारियों को जनता के बीच संवेदनशील रहकर कार्य करने की नसीहत दी गई। इस दौरान पुलिस मुख्यालय से जिले को आबंटित शासकीय वाहन की डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा द्वारा पूजा पाठ कर वाहन का बेहतर रखरखाव करने किये जाने हेतु दिशा निर्देश दिए गए।

    वार्षिक निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री अमोलक सिंह ढिल्लो, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री रितेश चौधरी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ग्रामीण श्री राकेश बघेल, उप पुलिस अधीक्षक श्री अमृत कुजूर, रक्षित निरीक्षक तृप्ति सिंह राजपूत, प्रशिक्षु सूबेदार पेमिन वर्मा, प्रशिक्षु सूबेदार गुलशन चंद्रा रीडर अमित पाण्डेय समेत कुल 160 अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहें।

  • सावधान अभिभावक! नाबालिग को वाहन देना पड़ सकता है भारी, सरगुजा पुलिस ने शुरू किया बड़ा अभियान, काउंसलिंग के बाद होगी कानूनी कार्रवाई

    सावधान अभिभावक! नाबालिग को वाहन देना पड़ सकता है भारी, सरगुजा पुलिस ने शुरू किया बड़ा अभियान, काउंसलिंग के बाद होगी कानूनी कार्रवाई

    नाबालिगों द्वारा वाहन चलाये जाने पर प्रभावी रोक हेतु सरगुजा पुलिस का विशेष जागरूकता अभियान तेज।•

    जागरूकता अभियान का प्रमुख उद्देश्य नाबालिग छात्र छात्राओं की सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करना और नाबालिगों को दुर्घटनाओं से बचाना है।

    पुलिस टीम द्वारा शिक्षण संस्थानों में पहुंचकर छात्र छात्राओं कों लगातार किया जा रहा जागरूक।

    नाबालिग छात्र छात्राओं के वाहन चलाते हुए पाये जाने पर उनके अभिभावकों को बुलाकर की जायगी काउंसलिंग।

    छात्र छात्राओं कों स्कूल के अधिकृत वाहन अथवा परिजनों के साथ स्कूल आने जाने की दी गई समझाईस।

    अंबिकापुर : शासन के निर्देशानुसार डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन में सरगुजा पुलिस के विभिन्न थाना चौकी एवं यातायात पुलिस टीम द्वारा विभिन्न शिक्षण संस्थानों के आसपास नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने (अंडरएज ड्राइविंग) के खिलाफ विशेष जागरूकता अभियान की शुरूवात की गई है। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करना और नाबालिगों को दुर्घटनाओं से बचाना है। अभियान के दौरान यातायात पुलिस टीम एवं अन्य थाना चौकी पुलिस टीम द्वारा विभिन्न स्कूलों में पहुंचकर छात्र छात्राओं कों एकत्रित कर जागरूक किया गया, छात्र छात्राओं को अभियान का उद्देश्य बताकर यातायात के नियमो का पालन करने की समझाईस दी गई।

    जिले के समस्त विद्यालयों के प्राचार्य एवं प्रधान पाठकों को भी निर्देशित किया गया कि बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस छात्र-छात्राओं को दोपहिया वाहन से विद्यालय आने की अनुमति न दें। यदि कोई छात्र-छात्रा इस प्रकार वाहन चलाते हुए स्कूल आते जाते हुए पाया जाता है तो उन्हें समझाईस देवे, जागरूकता अभियान के साथ साथ पुलिस टीम द्वारा ऐसे नाबालिग वाहन चालकों के परिजनों कों बुलाकर कॉउंसलिंग की जायगी एवं मामले में सुधारात्मक कार्यवाही के पश्चात चलानी कार्यवाही एवं अन्य अग्रिम वैधानिक कार्यवाही भी की जायगी। उक्त अभियान का सरगुजा पुलिस द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा हैं, छात्र छात्राओं समेत उनके परिजनों कों लगातार समझाईस देने का प्रयास किया जा रहा हैं। इसके उपरांत भी सुधार नहीं होने की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी, जागरूकता कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं कों स्कूल के अधिकृत वाहन अथवा परिजनों के साथ स्कूल आने जाने की समझाईस दी गई।

    अभियान के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के छात्र छात्राएं जो मौक़े पर वाहन के साथ अथवा वाहन चलाते हुए पाये गए उनसे ड्राइविंग लाइसेंस एवं हेलमेट के सम्बन्ध में पूछताछ किया गया, छात्र छात्राओं को बिना ड्राइविंग लाइसेंस एवं बिना हेलमेट के वाहन नहीं चलाने की जानकारी दी गई उन्हें बताया गया कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस एवं बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर चलानी कार्यवाही के नियम है जिनका सुरक्षा उद्देश्य से पालन किया जाना आवश्यक है।

    सरगुजा पुलिस सभी अभिभावकों से अपील करती है कि वे यातायात के नियमो का पालन करें और अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में वाहन चलाने हेतु न दें। यह अभियान आगामी दिनों में भी लगातार जारी रहेगा।

  • नशे में स्टंट नहीं, सीधा जुर्माना! सरगुजा पुलिस की कार्रवाई के बाद कोर्ट ने दो बाइक चालकों पर ठोका ₹20 हजार का अर्थदंड

    नशे में स्टंट नहीं, सीधा जुर्माना! सरगुजा पुलिस की कार्रवाई के बाद कोर्ट ने दो बाइक चालकों पर ठोका ₹20 हजार का अर्थदंड

    यातायात शाखा द्वारा मामले मे वाहन चालको के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।

    मोटरसायकल चालकों द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही।

    यातायात नियमो की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।

    अंबिकापुर : सडक दुर्घटनाओ मे कमी लाने की दिशा मे डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन मे पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमो के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे यातायात शाखा पुलिस टीम द्वारा दौरान चेकिंग मोटरसायकल क्रमांक सीजी /29/एजी /3955 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम राजू राजवाड़े आत्मज बिशुन राजवाड़े उम्र 24 वर्ष साकिन बतरा थाना जयनगर जिला सूरजपुर का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, दूसरे प्रकरण मे यातायात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान मोटरसायकल क्रमांक सीजी /15/ई डी/3861के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम राकेश तिर्की आत्मज राजकुमार तिर्की उम्र 29 वर्ष साकिन पटपरिया थाना गांधीनगर का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया। मोटरसायकल चालकों द्वारा शराब के नशे मे वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालको के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त दोनों प्रकरण मे वाहन चालको को 10000/- रुपये प्रत्येक के अर्थदंड कुल 20000/-रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।

    सम्पूर्ण कार्यवाही मे यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त, एवं अधिकारी कर्मचारी सक्रिय रहे।

  • अब तकनीक तय करेगी न्याय की रफ्तार! मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और पुलिस के शीर्ष अधिकारी रायपुर में करेंगे डिजिटल जस्टिस का रोडमैप तैयार

    अब तकनीक तय करेगी न्याय की रफ्तार! मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और पुलिस के शीर्ष अधिकारी रायपुर में करेंगे डिजिटल जस्टिस का रोडमैप तैयार

    “Strengthening Digital Justice Through New Criminal Laws” विषय पर 2 अगस्त को रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला

    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे मुख्य अतिथि, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा करेंगे अध्यक्षता

    नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, आईसीजेएस, सीसीटीएनएस एवं डिजिटल न्यायिक समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर होगा मंथन

    रायपुर : न्याय व्यवस्था को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से अधिक सशक्त, सरल, सुगम एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से आगामी 2 अगस्त 2026 को रायपुर स्थित होटल बेबीलॉन इंटरनेशनल, वीआईपी रोड में “Strengthening Digital Justice Through New Criminal Laws” विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यशाला नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा न्याय प्रणाली में डिजिटल तकनीकों के समावेश के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को अधिक दक्ष, पारदर्शी एवं जनोन्मुखी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी।

    कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा करेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा, माननीय विधि एवं विधायी कार्य मंत्री श्री गजेन्द्र यादव तथा माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्रवंशी की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के अन्य माननीय न्यायाधीशगण, मुख्य सचिव श्री विकास शील, डीजीपी श्री अरुण देव गौतम भी कार्यक्रम में सहभागी होंगे।

    राज्य स्तरीय कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राज्य की न्यायिक सेवा के अधिकारीगण, सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक सहित पुलिस एवं न्यायिक तंत्र के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। कार्यशाला न्यायपालिका, पुलिस एवं अभियोजन तंत्र के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने के साथ-साथ नवीन तकनीकों के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है।

    कार्यशाला के दौरान Inter-Operable Criminal Justice System (आईसीजेएस), Crime and Criminal Tracking Network & Systems (सीसीटीएनएस), डिजिटल न्यायिक समन्वय, नवीन आपराधिक कानूनों के अंतर्गत तकनीकी एकीकरण तथा न्याय एवं पुलिस व्यवस्था के डिजिटलीकरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श किया जाएगा। इन विषयों के संबंध में नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) एवं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के वरिष्ठ अधिकारी विषय विशेषज्ञ के रूप में तकनीकी प्रशिक्षण एवं विस्तृत प्रस्तुतीकरण देंगे।

    यह राज्य स्तरीय कार्यशाला न्यायिक एवं पुलिस तंत्र के मध्य समन्वित डिजिटल तंत्र को सुदृढ़ करने, नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को गति देने तथा आधुनिक तकनीकों के माध्यम से नागरिकों को त्वरित, सुलभ, पारदर्शी एवं प्रभावी न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगी।

  • अब नहीं बिकेगा ‘नकली पनीर’! छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, दूध की जगह वनस्पति तेल से बने भ्रामक डेयरी उत्पादों पर एक साल की रोक

    अब नहीं बिकेगा ‘नकली पनीर’! छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, दूध की जगह वनस्पति तेल से बने भ्रामक डेयरी उत्पादों पर एक साल की रोक

    छत्तीसगढ़ में अमानक पनीर और डेयरी एनालॉग उत्पादों पर लगा प्रतिबंध

    स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की थी घोषणा

    रायपुर : राज्य सरकार ने अमानक दुग्ध उत्पादों पर सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ा फैसला लिया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ की पूरी सीमा में ऐसे “डेयरी एनालॉग” या गैर-दुग्ध उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण और विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है, जो असली दूध उत्पाद होने का भ्रम पैदा करते हैं।

    खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 एवं 18 के तहत यह कार्रवाई की गई है। आदेश में विशेष रूप से पनीर, क्रीम, मक्खन जैसे अमानकीकृत उत्पादों पर रोक लगायी गई है, जिनमें दूध के स्थान पर वनस्पति वसा या वनस्पति तेल का उपयोग किया जाता है।

    किन उत्पादों पर लागू होगा प्रतिबंध:

    – जो उत्पाद वास्तविक दुग्ध उत्पाद नहीं हैं

    – जिनमें दूध की जगह वनस्पति वसा, वनस्पति तेल या अन्य गैर-दुग्ध सामग्री का उपयोग हो

    – जिनकी लेबलिंग, पैकेजिंग या प्रदर्शन उपभोक्ताओं को गुमराह करता हो

    हालांकि फ्रोजन डेजर्ट, प्रोसेस्ड चीज़ और मिक्स्ड फैट स्प्रेड जैसे मानकीकृत उत्पादों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।

    विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष तक, या FSSAI द्वारा अंतिम नियम जारी होने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जारी विस्तृत आदेश का पालन सभी संबंधित प्राधिकारियों और खाद्य कारोबार संचालकों को करना अनिवार्य होगा।