मिनीमाता महतारी जतन योजना महिला श्रमिकों हेतु है लाभदायक, जशपुर जिले में पंजीकृत 180 महिला श्रमिकों को योजनांतर्गत 36 लाख रूपये की दी गई सहायता राशि

मिनीमाता महतारी जतन योजना महिला श्रमिकों हेतु है लाभदायक, जशपुर जिले में पंजीकृत 180 महिला श्रमिकों को योजनांतर्गत 36 लाख रूपये की दी गई सहायता राशि

September 8, 2023 Off By Samdarshi News

बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने एवं पालन-पोषण में मिलती है सहायता

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

जशपुर : छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत संचालित मिनीमाता महतारी जतन योजना पंजीकृत महिला श्रमिकों के लिए लाभदायक है। इस योजना अंतर्गत पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसूति सहायता राशि के रूप में 20 हजार रूपये एकमुश्त प्रदाय करने का प्रावधान है। यह राशि महिला श्रमिकों को बच्चे के जन्म के पश्चात प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ पहले दो बच्चों तक के प्रसव के लिए प्रदाय किया जाता है।

इस तारतम्य में श्रम पदाधिकारी जशपुर ने बताया कि विगत् दिवस 04 सितम्बर 2023 को श्रम विभाग के द्वारा मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत् जिले के 180 पंजीकृत महिला श्रमिकों को लाभ दिया गया है। योजना के तहत् 20 हजार के मान से 36 लाख रूपए श्रमिकों के बैंक खाते में हस्तारित की गई है।

मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत् लाभान्वित ममता, संतरा नाग, प्रीति कुजूर, सीमा सबा, सोनिया बाई, सरोज टोप्पो, पूनम बाई, कंचन जायसवाल सहित अन्य हितग्राहियों ने ने कहा कि वे छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत रेजा प्रवर्ग में पंजीकृत महिला श्रमिक है और मजदुरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते है। उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि योजना के माध्यम से सहायता राशि मिलने से कमजोर परिवार के लोगों को आर्थिक मदद मिलती है। कमजोर परिवार के लोग जिनकी आय का जरिया मेहनत मजदूरी है, ऐसे परिवार के लिए श्रम विभाग की यह योजना कल्याणकारी है। इससे उन्हें अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती है। जिसका उपयोग वे अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने एवं पालन-पोषण में करते है।

गौरतलब है कि मिनीमाता महतारी जतन योजना का लाभ लेने के लिए महिला श्रमिकों का छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत महिला निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन होना अनिवार्य है। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही को बच्चे के जन्म के 90 दिन के भीतर श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाईल नम्बर एवं शिशु के जन्म प्रमाण पत्र के मूल दस्तावेज के साथ श्रम विभाग, लोक सेवा केन्द्र या व्हीएलई के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करना होता है। अधिक जानकारी हेतु कल्याण अधिकारी श्री ज्ञानवंत पाण्डेय 7999257119 एवं कल्याण निरीक्षक श्री अभिषेक यादव 9111122448 से संपर्क कर सकते है।