विधानसभा आम निर्वाचन 2023 :  जशपुर जिला अंतर्गत प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने दिशा-निर्देश जारी

विधानसभा आम निर्वाचन 2023 :  जशपुर जिला अंतर्गत प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने दिशा-निर्देश जारी

October 18, 2023 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन-2023 में प्रत्येक मतदान केन्द्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं के तहत् व्यवस्थाएं आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाना है। जिस हेतु संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर के द्वारा प्रत्येक निर्वाचन में मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने विषयक विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त निर्देशानुसार दिव्यांग, वृद्धजन एवं निःशक्त मतदाताओं हेतु प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अच्छी हालत की पर्याप्त संख्या में व्हील चेयर की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के दृष्टिगत प्रत्येक मतदान केंद्र भूतल पर होना चाहिए होगा और मतदान केंद्र भवन तक पहुंचने के लिए अच्छी स्थिति में पहुंच योग्य सड़क होनी चाहिए। सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं जैसे पीने का पानी, प्रतीक्षा शेड, पानी की सुविधा के साथ दिव्यांग मतदाताओं के अनुकुल शौचालय, प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था, दिव्यांग मतदाताओं के लिए उचित ढाल का स्थायी रैंप और निर्धारित मानकों के अनुसार मतदान कक्ष निर्मित होना चाहिए। मतदान दिवस को दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के सहयोग हेतु एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड  के स्वयंसेवकों की नियुक्ति की जावे एपं मतदान केन्द्र में उनके सहयोग हेतु सेवाएं ली जावे। मतदान केंद्र पर मतदान हेतु पधारने वाले दिव्यांग एवं 80$ आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को कतार से मुक्ति देते हुए मतदान हेतु वरियता प्रदान किया जावे। मतदान कक्ष में दिव्यांग मतदाताओं की विशेष जरूरतों के संबंध में मतदान कर्मियों को संवेदनशील बनाने हेतु उन्हे प्रशिक्षण दिया जावे। भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा हेतु प्रसारित सक्षम एप्प का प्रचार-प्रसार किया जावे।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान तिथि को मांगे जाने पर दिव्यांग एवं 80$ आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को उनके घर से लाने एवं मतदान पश्चात् उन्हें वापिस उनके घर तक छोड़ने हेतु निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 49एन के प्रावधान के परिपालन में मतदान केंद्र पर दृष्टिबाधित व्यक्ति करे अपने साथ सहयोगी के रूप में एक साथी को ले जाने हेतु अनुमति है। मतदान केंद्रों पर दृष्टिबाधित मतदाताओं की सुविधा हेतु ब्रेल लिपि में डमी मतपत्र मुद्रित कराकर रखा जावे एवं मांगे जाने पर संबंधित मतदाता को उपलब्ध कराया जाना। दृष्टिबाधित मतदाताओं की सुविधा हेतु ईवीएम मशीन पर ब्रेल लिपि में मुद्रित प्रत्याशियों का नाम मुद्रित कराया जाये। मतदान केंद्र पर स्थापित होने वाले मतदाता सहायता बूथ (वीएबी) की स्थिति की जानकारी दिव्यांग मतदाताओं को देने हेतु साइनेज चस्पा किया जावे। दिव्यांग एवं 80$ आयु वर्ष के वरिष्ठ मतदाताओं में से इच्छुक अनुपस्थित मतदाताओं के द्वारा फॉर्म-12डी के माध्यम से विकल्प देने की स्थिति में उन्हें पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर से ही मतदान की सुविधा प्रदान किया जावे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि  जिले में एक जिला विकलांगता समन्वयकों  की नियुक्ति किया जाये एवं उन्हें इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी जावे।