सालसा ने गरीब आदिवासी महिला को उसके मामले में जिला सीकर राजस्थान के न्यायालय से विडियो कान्फ्रेसिंग के जरिये कराई सुनवाई

सालसा ने गरीब आदिवासी महिला को उसके मामले में जिला सीकर राजस्थान के न्यायालय से विडियो कान्फ्रेसिंग के जरिये कराई सुनवाई

January 18, 2024 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़, बिलासपुर : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांकेर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर को यह सूचित किया कि ग्राम बूढ़ा कुरसाई, थाना आमाबेड़ा जिला कांकेर की एक आदिवासी अत्यंत गरीब महिला लक्ष्मीबाई जिसका मामला जिला सीकर, राजस्थान में अतिरिक्ति जिला न्यायालय/मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष दावा प्रकरण क्रमांक 55/2020 में लंबित है, जिसकी सुनवाई हेतु उसे दिनांक 17-1-2024 को जिला सीकर, राजस्थान के उक्त न्यायालय में उपस्थित होना है, किन्तु वह अपनी गरीबी के कारण वहां उपस्थित के लिये आने जाने में असमर्थ है,  जिस पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव आनंद प्रकाश वारियाल द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए उक्त आदिवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिला को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांकेर के माध्यम से जिला सीकर राजस्थान के संबंधित न्यायालय से विडियो कान्फ्रेसिंग से जरिये उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके फलस्वरूप उक्त आदिवासी महिला को उसके उक्त दावा प्रकरण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांकेर से ही विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित कराकर सुनवाई की कार्यवाही पूर्ण कराई गई।   इस प्रकार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की एक सकारात्मक पहल के परिणामस्वरूप आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर एक आदिवासी महिला को उसके मामले के संबंध में जिला सीकर, राजस्थान की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराकर उसी सुनवाई कराई गई, जिससे वह महिला राजस्थान आने जाने की परेशानी से बच गई।

गौरतलब है कि आवेदिका ग्राम बूढ़ा करसाई थाना आमाबेड़ा जिला कांकेर की निवासी है, वह अपने पुत्र के साथ बोरगाड़ी में काम करने राजस्थान गई थी,  काम के दौरान बोरगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई, जिसके कारण उसमें सवार आवेदिका के पुत्र की मृत्यु हो गई थी, जिसके मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति का मामला अति. जिला न्यायाधीश/ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जिला सीकर राजस्थान में चल रहा है, जिसमें आवेदिका अत्यंत कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण  राजस्थान आने जाने में एवं सुनवाई में उपस्थित रहने में असमर्थ थी, उक्त परेशानी को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांकेर से विडियो कान्फ्रेसिंग माध्यम सेे आवेदिका को उक्त न्यायालय से उसके मामले में सुनवाई करवाई गई।