राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी को, जशपुर जिले में बनाए गए हैं 06 परीक्षा केन्द्र, 2318 परीक्षार्थी होगें सम्मिलित
February 10, 2024परीक्षा के संबंध में दिए गए हैं आवश्यक दिशा-निर्देश
समदर्शी न्यूज़, जशपुर : छ0ग0लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2023 का आयोजन 11 फरवरी 2024 को किया जाएगा। परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली पूर्वान्ह 10.00 से 12.00 बजे एवं द्वितीय पाली अपरान्ह 3.00 बजे से 5.00 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा हेतु जिले में कुल 06 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। इनमें शास.रा.भ.रा.एन.ई.एस.महाविद्यालय जशपुर, शास.वि.भू.सिंहदेव कन्या महाविद्यालय जशपुर, शास. बालक उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय जशपुर, शास. म.ल.बा. कन्या उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय जशपुर, स्वामी आत्मानन्द शास. उत्कृष्ठ इंग्लिश मीडियम उच्च माध्य. विद्यालय जशपुर एवं शास. उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय गम्हरिया जशपुर को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। जिसमें कुल 2318 परीक्षार्थी सम्मिलित होगें है।
कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल के निर्देशानुसार परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए सभी केन्द्राध्यक्ष को परीक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश हेतु ब्रीफिंग आहूत की गयी थी। जिसमें जिले के सभी केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष उपस्थित थे। सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा में आधा घण्टा अपने अपने परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है, परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र के साथ अन्य पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगी।
परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग सर्वथा वर्जित है। परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी द्वारा अपने साथ कोई भी लिखा हुआ कागज पुस्तक वस्तु टीप, इलेक्ट्रानिक यंत्र, मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाईस, फोन, केलकुलेटर आदि लाना अनुचित साधनों के प्रयोग में शामिल माना जाएगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में किसी अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, किसी की उत्तर पुस्तिका से नकल करना अथवा अपनी उत्तर पुस्तिका से किसी अन्य को नकल कराना, उत्तर पुस्तिक, प्रश्न-पुस्तिका का आपस में बदलना, किसी को उत्तर बताना अथवा किसी से उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अन्तर्गत माना जाएगा। इसी प्रकार परीक्षार्थी द्वारा अपने पास के किसी कागज पर प्रश्न पत्र की नकल करना या प्रश्नों के उत्तर लिखना अनुचित साधनों का प्रयोग माना जाएगा। परीक्षा कक्ष, भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करना अथवा कराना दण्डनीय अपराध है। उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने वाले परीक्षार्थियों की परीक्षा निरस्त की
जाएगी एवं ऐसे परीक्षार्थी को आयोग द्वारा ली जाने वाली आगामी समस्त परीक्षाओं से विवर्जित के साथ-साथ वैधानिक कार्यवाही किया जायेगा।