दो आरोपियों से साढ़े सतरह लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब जब्त, आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर !
February 26, 2024थाना मस्तूरी में अपराध क्रमांक 104/24, 105/24, धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध.
आरोपी – 1– निर्गुण पाटले पिता छेद लाल पाटले उम्र 33 वर्ष सा टिकारी थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर, 2– रेशम लाल निरनेजक पिता भुखन लाल उम्र 50 वर्ष सा वेद परसदा थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर.
जब्ती – 17.500 लीटर कच्ची महुआ शराब.
समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा अवैध शराब गांजा नशे के विरुद्ध कार्यवाही करने निर्देश पर दिनाँक 25 फरवरी 2024 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम वेदपरसदा बस स्टैंड के पास एवं ग्राम टिकरी में रेड कार्यवाही कर आरोपी निर्गुण पाटले के कब्जे से 09 लीटर तथा रेशम लाल निरनेजक के कब्जे से 8.50 लीटर महुआ कच्ची शराब जब्त कर आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में सहायक उपनिरीक्षक संजय यादव, प्रधान आरक्षक तेज कुमार रात्रे, आरक्षक रामस्नेही साहू, आरक्षक शिवधन बंजारे, आरक्षक प्रेम शंकर बंजारे, महिला आरक्षक मीना राठौर का विशेष योगदान रहा। नशे के विरुद्ध मस्तूरी पुलिस का अभियान लगातार जारी रहने की जानकारी भी दी गई है।