जशपुर : मुहर्रम को लेकर जिले में शांति समिति की हुई बैठक, मुख्यालय सहित जिले के सभी विकासखंडों में शांतिपूर्ण ढंग मनाया जाएगा मोहर्रम पर्व, जिला प्रशासन ने जारी किए निर्देश
July 17, 2024कलेक्टर ने शांति एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से मोहर्रम पर्व मनाने अपील की
समदर्शी न्यूज़. जशपुर, 17 जुलाई 2024/ जिला मुख्यालय जशपुर सहित कुनकुरी, बगीचा, पत्थलगांव और फरसाबहार में मुहर्रम शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर प्रशासन एवं पुलिस विभाग की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में संबंधी क्षेत्र के मोहर्रम जुलूस लाइसेंस धारी,राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि एवं दोनों समुदाय के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। जिसमें शांतिपूर्ण माहौल में मोहर्रम का पर्व मनाये जाने को लेकर चर्चा की गई।
बैठक में कहा कि जिले में हर एक पर्व मिल जुलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की परंपरा रही है। जिसे हमें कायम रखना है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। अगर किसी तरह की अफवाह की जानकारी मिले तो तुरंत उसकी सूचना जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन देना है। मोहर्रम पर्व शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो इसके लिए थाना प्रभारी द्वारा अपने स्तर से रूट को वेरीफाई किया जाएगा। साथ ही असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी।
वहीं सघन गश्ती के साथ चिन्हित जगहों पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। मुहर्रम पर्व के अवसर पर जशपुर जिले के सभी विकासखंड कानून व्यवस्था एवं शांतिपूर्ण तरीके मुहर्रम पर्व हेतु मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाई गई है। कलेक्टर डॉ रवि मित्तल द्वारा शांति एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से मोहर्रम पर्व मनाने अपील की गई है और निर्धारित रूप चार्ट में जुलूस निकालने कहा गया है।
बैठक में बताया गया है कि मुहर्रम जुलूस हेतु अनुमति इस्लामिया कमेटी द्वारा ली गई है। जिसके अनुसार आवेदन पत्र पर विचारोपरान्त मोहर्रम जुलूस हेतु थाना प्रभारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए एवं पूर्व में हुए परिस्थितियों व घटनाओं तथा वर्तमान में प्राप्त गोपनीय सूचना एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए निम्नलिखित रूट पर मोहर्रम ताजिया जुलूस निकालने की अनुमति दी गई है।
अनुमति शर्तों के अधीन हैं जिसमें आयोजन समिति एवं आयोजन में शामिल प्रत्येक व्यक्ति अनुमति पत्र की समस्त शर्तों का पालन करेंगे । आयोजन में आने वाले व्यक्तियों की संख्या न्यूनतम रखा जावे। आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या का कम से कम 5 प्रतिशत वालेंटियर रखेंगे तथा उसकी सूची उपलब्ध करायेगें। जो पुलिस व प्रशासन को व्यवस्था बनाने में सहयोग करेगें। वाहनों की पार्किंग निर्धारित स्थल पर ही सुनिश्चित किया जावे। आयोजन में शामिल होने वाला व्यक्ति जिला प्रशासन और पुलिस बल का पूरा सहयोग करेगा।
आयोजन के मार्ग और स्थल पर कानून व्यवस्था और शांति पूरी तरह से बनाये रखेगें। उक्त कार्यक्रम में लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग प्रतिबंधित डेसिबल सीमा पर किया जाएगा, ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग 45 डेसिबल तक ही करें एवं माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं ग्रीन ट्रिब्युनल के द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन करेंगे। आयोजन के दौरान आम जनता की सुविधा के लिए यातायात और सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे, तथा यातायात को बाधित नहीं करेंगे ।
आयोजन में शामिल होने के लिए या बने रहने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जायेगा । उक्त कार्यक्रम में नफरत फैलाने वाला भड़काऊ भाषण नहीं देगें। साम्प्रदायिक दंगा एवं कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने पर आयोजक स्वयं जिम्मेदार होंगे । आयोजन में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोजन, पानी व चिकित्सा सुविधा आयोजन स्थल पर सुनिश्चित की जायेगी । व्यवस्था में लगे पुलिस, प्रशासन या अन्य शासकीय अधिकारी से दुर्व्यवहार या शासकीय कार्य में व्यवधान नहीं किया जायेगा। आयोजनकर्त्ता पूरे आयोजन की वीडियोग्राफी की जाएगी और रिकॉर्डिंग एक प्रति, आयोजन समाप्ति के बाद दो दिनों की अवधि के भीतर संबंधित एस. डी. एम. को प्रस्तुत करेगें ।
आयोजन में किसी भी पशु/पक्षी का उपयोग नहीं किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जिसमें आयोजक भी शामिल है, कार्यक्रम में कोई हथियार ( अस्त्र-शस्त्र), लाठी, डंडा या आग्नेय अस्त्र नशीला पदार्थ या कोई अन्य खतरनाक पदार्थ किसी को भी रखने की अनुमति नहीं होगी । शपथ पत्र में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। उक्त आयोजन में किसी भी प्रकार का राजनैतिक भाषण / राजनैतिक उपयोग नहीं करेगें ।
आयोजन समिति एवं उसमें शामिल होने वाले व्यक्तियों के द्वारा आयोजन के दौरान किसी भी सार्वजनिक, निजी संपत्ति को क्षति नहीं पहुचायेगें। यदि सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को क्षति पंहुचाते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आयोजन समिति की होगी एवं उसकी वसूली आयोजन समिति / आवेदक से किया जायेगा । आयोजन समिति के द्वारा कार्यक्रम समापन पश्चात् कार्यक्रम का वीडियो रिकॉर्डिंग कर एक कॉपी पेनड्राईव में पुलिस अधीक्षक कार्यालय (जिला विशेष शाखा) में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इनमें से किसी भी कंडिका का उल्लंघन होता है तो आयोजन समिति एवं आवेदक लोग इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होंगे तथा उनके विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी । अपरिहार्य कारणों से यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी। अनुमति निरस्त होने पर आयोजनकर्त्ता उक्त आयोजन का आयोजन नहीं करेगें। यदि किया जाता है तो आयोजक,आवेदक पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।