जशपुर जिला प्रशासन ने जारी किया दिशा-निर्देश, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को एक तिहाई तक बुलाया जाएगा, सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोडेंगे अधिकारी

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अधिकारी-कर्मचारी मोबाईल को चालू हालत में रखेगें, समस्त अधिकारी, कर्मचारी फेस मास्क और सेनेटाईजर का उपयोग करेंगे

चिकित्सा सेवायें, वाटर सप्लाई, स्वच्छता, बिजली आपूर्ति, अग्निशमन सेवायें, कानून व्यवस्था एवं अन्य अति आवश्यक सेवायें निरंतर बनी रहेगी

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,

जशपुर. छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के नियंत्रण हेतु शासन द्वारा समम-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे है। इसी कड़ी में कलेक्टर श्री रितेष कुमार अग्रवाल ने वर्तमान में जिले में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हेतु संक्रमण की रोकथाम हेतु 12 जनवरी 2022 से जिला कलेक्टर कार्यालय, अधीनस्थ कार्यालय व समस्त विभाग, शासकीय कार्यालयों में शासकीय कार्य संचालन हेतु निर्देष दिए है।

उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि जिला कलेक्टर कार्यालय, सर्व अधीनस्थ कार्यालय व समस्त विभाग कार्यालयों में 12 जनवरी 2022 से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को एक तिहाई तक बुलाया जावे। इसके लिए पृथक से संबंधित कार्यालय द्वारा रोस्टर बनाते हुए ड्यूटी लगायी जावे। वर्तमान में कोविड के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है, परन्तु अधिकारी, कर्मचारी अपने निर्धारित मुख्यालय पर रहेंगे। बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोडेंगे तथा अपने मोबाईल को चालू हालत में रखेगें। कार्य की आवश्यकता होने पर संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों को कार्य पर बुलाया जा सकेगा। सभी वरिष्ठ अधिकारियों, द्वितीय श्रेणी अधिकारियों व कार्यपालिक अधिकारियों की उपस्थिति शत् प्रतिशत रहेगी।

उन्होंने कहा कि समस्त अधिकारी, कर्मचारी कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे। समस्त अधिकारी, कर्मचारी फेस मास्क, सेनेटाईजर का अनिवार्यतः उपयोग करेंगे। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय एवं सभी विभाग के कार्यालयों में मात्र आवश्यक कार्य हेतु बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी। समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा हो उन्हें टीका (वैक्शीन) लगाना अनिवार्य किया जावे। यथा संभव सभी बैठकें वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें। शासकीय कार्यालयों, निजी संस्थाओं एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं केन्द्र शासित कार्यालय जैसे-बैंक, डाकघर, बीमा कंपनी इत्यादि में आवश्यकतानुसार वर्क फाम होम पद्धति से कार्य कराए जाने के निर्देश है। उक्त निर्देश के अनुक्रम में उल्लेखनीय है कि चिकित्सा सेवायें, वाटर सप्लाई, स्वच्छता, बिजली आपूर्ति, अग्निशमन सेवायें, कानून व्यवस्था एवं अन्य अति आवश्यक सेवायें निरंतर बनी रहेगी तथा उक्त सेवाओं में वर्क फाम होम पद्धति लागू नहीं होगी।

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