आरोपी द्वारा आटो वाहन खराब होना बताकर धक्का देने के बहाने प्रार्थी को नीचे उतारकर हो गया था फरार।
आरोपी के कब्जे से चोरी किये नगदी रकम 25,000/- रूपये एवं घटना में प्रयुक्त आटो वाहन किया गया है जप्त।
जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 1,15,000/- रूपये।
आरोपी के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 255/2025 धारा 303(2) बी.एन.एस. के तहत की गई कार्यवाही।
रायपुर, 1 मई 2025 : चोरी नकबजनी के प्रकरणों को संज्ञान में लेते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेन्द सिंह द्वारा रायपुर जिले के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारी को चोरी नकबजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं आरोपियों को पकड़ने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा मुखबीर लगाकर पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर इस संबंध में सूचना एकत्रित करने के साथ ही समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने.अपने थाना क्षेत्र में चोरी, नकबजनी करने वाले चोरों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।
इसी तारतम्य में दिनांक 31.05.2025 को प्रार्थी योदराम यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह दिनांक 30.05.2025 को अपने गांव से ट्रेक्टर का टायर लेने अपने जेब में 39,500/- रूपये नगदी रकम रखकर रायपुर आया था। टायर खरीदने घड़ी चौक से आटो क्रमांक सीजी 04 टी 6783 के सामने सीट मे बैठकर माता गैरेज पंडरी की ओर जा रहा था। आटो में एक व्यक्ति पीछे बैठा हुआ था जो आटो चालक से बात करते हुए जा रहा था। कुछ समय बाद आटो खराब हो गई कहकर आक्सीजोन गार्डन के पास आटो को बंद किया और कुछ दूर तक आटो को धक्का लगवाया बाद में चालू नही होने पर वही उतार कर दूसरा आटो लेने बोलकर अपना आटो चालू कर भाग गया। प्रार्थी को शक होने पर जेब चेक किया तो पेंट के जेब में रखे 39,500/- रूपये नही था। उक्त रकम को आटो चालक के द्वारा चोरी कर भाग गया है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 255/25 धारा 303(2) बी.एन.एस. पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में थाना सिविल लाईन की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल तथा उसके आस.पास लगे सीसीटीव्ही कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही आरोपी की पतासाजी हेतु मुखबीर भी लगाये गये इसी दौरान टीम के सदस्यों को घटना में संलिप्त आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी मोह. आसिक अंसारी को पकड़कर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। जिस पर आरोपी मोह. आसिक अंसारी के कब्जे से चोरी किये नगदी रकम में 25,000/- रूपये एवं घटना में प्रयुक्त आटो वाहन जप्त कर अग्रिम कार्यवाही किया गया है। आरोपी द्वारा शेष रकम को अपने अन्य साथी को बंटवारा में देना बताया है। जिसकी पता तलाश विवेचना जारी है।
गिरफ्तार आरोपी
मोह. आसिक अंसारी पिता मोह. सलाम अंसारी उम्र 29 साल पता म.नं. 303, कोहका हाउसिंग बोर्ड कालोनी, थाना सुपेला, चौकी स्मृतिनगर, जिला दुर्ग।
