चौकी रघुनाथपुर पुलिस टीम द्वारा मामले में आरोपी के विरुद्ध की गई कार्यवाही, अपहृता को जिला ठाणे मुंबई महाराष्ट्र से किया गया बरामद.
आरोपी द्वारा पीड़िता को बहला फुसला कर भाग ले जाकर शादी का झांसा देकर कारित की गई थी घटना.
चौकी रघुनाथपुर थाना लुन्ड्रा में अपराध क्रमांक 106/25 धारा 137(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर की जा रही थी विवेचना, नाबालिग सम्बन्धी अपराधों में पुलिस टीम द्वारा की जा रही त्वरित कार्यवाही.
अंबिकापुर. 06 जुलाई 2025 : छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की पुलिस ने एक नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को महाराष्ट्र के ठाणे से गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने पीड़िता को भी सकुशल बरामद कर लिया है। यह कार्यवाही चौकी रघुनाथपुर थाना लुंड्रा पुलिस टीम द्वारा त्वरित और तकनीकी सहायता से की गई। मामले में POCSO Act की धाराएँ भी जोड़ी गई हैं।
प्रार्थी दिनांक 28 मई 2025 को चौकी रघुनाथपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि घटना दिनांक 27 मार्च 2025 को प्रार्थी की नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर भगा कर ले गया है। मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी रघुनाथपुर थाना लुन्ड्रा में अपराध क्रमांक 106/25 धारा 137(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा अपहृत बालिका एवं मामले के आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था, तकनिकी सहायता के माध्यम से मामले में अग्रिम जानकारी प्राप्त कर पुलिस टीम को अपहृता की बरामदगी एवं आरोपी के गिरफ़्तारी हेतु जिला ठाणे मुंबई महाराष्ट्र रवाना किया गया था। पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले की पीड़िता को आरोपी मोहन लकड़ा आत्मज सुशील लकड़ा उम्र 19 वर्ष साकिन सिलसिला डांडपारा चौकी रघुनाथपुर थाना लुन्ड्रा के कब्जे से, जिला ठाणे मुंबई महाराष्ट्र से बरामद किया गया है। महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़िता का कथन लेख किया गया, जिसमें पीड़िता अपने कथन में बताई है कि आरोपी मोहन लकड़ा पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले जाकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया है।
प्रकरण सदर में धारा 65 (1), 69 बी.एन.एस. एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4.6 जोड़कर मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में चौकी प्रभारी रघुनाथपुर उपनिरीक्षक दिलीप दुबे, प्रधान आरक्षक दीनानाथ भारती, महिला आरक्षक प्रेमा मरावी, आरक्षक बहादुर एक्का सक्रिय रहे।
