जशपुर में दिल दहला देने वाला अपराध : शादी का झांसा देकर तेरह साल की मासूम को भगाया, जंगल में रखा, फिर किया दुष्कर्म, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में युवक गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.

दिनांक 14 सितंबर 2025 को चौकी पंडरापाठ क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम की पीड़िता की मां ने चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी दिनांक 13 सितंबर 2025 को घर से स्कूल जा रही हूं, कहकर घर से निकली थी, परंतु वापस नहीं लौटी, आस पास रिश्तेदारों में पतासाजी किए, कहीं पता नहीं चला, उसे संदेह है कि उसकी नाबालिग बेटी को कोई, व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है।

प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रार्थिया की रिपोर्ट पर चौकी में बीएनएस की धारा 137(2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया व नाबालिग बालिका की पातासाजी की जा रही थी।

इसी दौरान पुलिस को मुखबिर व परिजनों के सहयोग से पता चला कि नाबालिग बालिका, आरोपी युवक चौकी पंडरापाठ क्षेत्रांतर्गत ही आरोपी युवक के घर पर है, जिस पर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी अरुण यादव के घर से नाबालिग बालिका को बरामद किया गया व आरोपी अरुण यादव को हिरासत में लेकर वापस लाया गया।

पुलिस की पूछताछ में नाबालिग बालिका ने बताया कि आरोपी अरुण यादव के द्वारा, तुमसे प्यार करता हूं, शादी करूंगा कहकर, बहला फुसलाकर कर घर से भगा कर ले जाया गया था, इस दौरान उसे दो दिनों तक राजपुरी जंगल में रखा, फिर अपने गृह ग्राम में ले आया, इस दौरान आरोपी के द्वारा नाबालिग बालिका से दुष्कर्म भी किया गया है।

जिस पर पुलिस के द्वारा प्रकरण में दुष्कर्म के लिए बीएनएस की धारा 64(2-M),65(1) व 5, 6 पॉस्को एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

पूछताछ में आरोपी के द्वारा अपराध स्वीकार करने व पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

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