पिक-अप वाहन में गैर-कानूनी मोडिफिकेशन पर न्यायालय के द्वारा 1 लाख रूपये का किया गया जुर्माना.
वाहन चेकिंग के दौरान थाना चंदौरा पुलिस ने पकड़ा था पिक-अप वाहन.
सूरजपुर : सूरजपुर जिले में यातायात नियमों की अनदेखी करना एक वाहन स्वामी को भारी पड़ गया। थाना चंदौरा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान पकड़े गए पिकअप वाहन में किए गए गैर-कानूनी मोडिफिकेशन पर माननीय न्यायालय प्रतापपुर ने ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है। डीआईजी एवं एसएसपी सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देशानुसार पुलिस जिलेभर में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि बिना आरटीओ अनुमति किसी भी वाहन में मोडिफिकेशन न करें, अन्यथा कानूनी दंड और दुर्घटना का जोखिम दोनों बढ़ सकते हैं।
जिले में एक वाहन मालिक को वाहन में गैर-कानूनी मोडिफिकेशन के कारण ₹1 लाख का जुर्माना भरना पड़ा। डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर जिले की पुलिस यातायात नियमों के उल्लघंन पर सख्ती बरत रही है। इसी क्रम दिनांक 12 अक्टूबर 2025 को थाना चंदौरा पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान पिकअप वाहन क्रमांक यूपी 53 जेटी 0542 में कंपनी द्वारा निर्धारित ट्राला को बिना आरटीओ अनुमति के निर्माण कराकर बढ़ाने वाले वाहन स्वामी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए धारा 182(क)(1) एमव्ही एक्ट का इस्तगाशा माननीय न्यायालय प्रतापपुर में पेश किया। इस मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा पिक-अप वाहन पर 1 लाख रूपये का जुर्माना किया है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी चंदौरा मनोज सिंह, एएसआई नील कुसुम बेक व अन्य स्टॉफ सक्रिय रहे।
सूरजपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील किया है कि सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए यातायात नियमों का पालन करें। अपने वाहन में कोई भी अनाधिकृत मोडिफिकेशन/बदलाव न करें, ऐसा करना किसी दुर्घटना का कारण बन सकता है और भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
