फेसबुक दोस्ती का दुरुपयोग : फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट से शुरू हुई बातचीत बनी खतरा ! फेक आईडी बनाकर वीडियो वायरल करने वाला युवक बागबहार पुलिस की गिरफ्त में, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में जेल.

प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 28 नवंबर 2025 को थाना बागबहार क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम की 23 वर्षीय पीड़ित प्रार्थिया ने थाना बागबहार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वर्ष 2021 में उसे फेस बुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था, जिसमें उसका नाम आरोपी विकास निवासी झारखंड राज्य का होना बताया गया था। पीड़ित प्रार्थिया के द्वारा उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए, तब से आरोपी विकास के साथ चैटिंग की जा रही थी। बातचीत करते हुए दोनों के मध्य घनिष्ठता बढ़ गई, इसी दौरान आरोपी के द्वारा पीड़ित प्रार्थिया को झांसे में लेते हुए, वीडियो कॉल के माध्यम से उसका अश्लील वीडियो बना लिया गया था और पीड़ित प्रार्थिया व आरोपी विकास के मध्य मोबाइल फोन के जरिए, बातचीत होते रहती थी। दिनांक 26 फरवरी 2024 को आरोपी विकास के द्वारा, पीड़ित प्रार्थिया को मिलने हेतु रायपुर बुलाया गया था तथा नहीं आने पर पीड़ित प्रार्थिया के अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दी गई थी।

जिससे भयभीत होकर पीड़ित प्रार्थिया आरोपी विकास से मिलने रायपुर गई, जहां से आरोपी विकास के द्वारा पीड़ित प्रार्थिया को बस में बैठाकर, झारखंड राज्य स्थित अपने घर ले जाया गया। जहां पीड़ित प्रार्थिया लगभग तीन दिनों तक, आरोपी विकास के साथ उसके घर में रही। इसी दौरान पीड़ित प्रार्थिया की दीदी का उसके पास फोन आया कि उसकी नानी की तबीयत खराब है, जिस पर पीड़ित प्रार्थिया बहाना बना कर, आरोपी विकास के घर से थाना बागबहार क्षेत्रांतर्गत अपने गृह ग्राम आ गई। आरोपी विकास के द्वारा बार-बार फोन कर अपने घर बुलाने का प्रयास किया जा रहा था व नहीं आने पर उसकी अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दी जा रही थी, जिससे प्रार्थिया, आरोपी विकास से बातचीत करना बंद कर दी। इसी दौरान आरोपी विकास के द्वारा, आवेश में आकर, पीड़ित प्रार्थिया को बदनाम करने की नियत से पीड़ित प्रार्थिया के नाम से ही फेक आईडी बना कर प्रार्थिया के अश्लील वीडियो को प्रार्थिया के परिजनों व सोशल मीडिया साइट पर वायरल कर दिया गया।

प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल पुलिस के द्वारा थाना बागबहार में आरोपी विकास नोनिया उम्र 22 वर्ष के विरुद्ध भादवि की धारा 354(घ),509(ख) एवं बीएनएस की धारा 78,79 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी विकास नोनिया, पीड़ित युवती से संपर्क कर उससे मिलने हेतु पत्थलगांव क्षेत्र में आया हुआ है। जिस पर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए, पत्थलगांव से आरोपी विकास नोनिया उम्र 22 वर्ष घेरा बंदी कर हिरासत में लिया गया।

पुलिस की पूछताछ पर आरोपी विकास नोनिया के द्वारा अपराध स्वीकार करने व पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है व उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन को भी जप्त किया गया है।

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