खूनी जमीन विवाद में दिल दहला देने वाली वारदात! धान बोने को लेकर भड़का झगड़ा, ट्रैक्टर से कुचलकर किसान की हत्या, 8 आरोपी गिरफ्तार

जमीन विवाद में धान बुआई के दौरान आरोपीगण के द्वारा एकमत होकर ट्रैक्टर से कुचलकर की गई हत्या

थाना बतौली पुलिस के द्वारा प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्व की गई सख्त कार्यवाही

अम्बिकापुर : डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक सरगुजा के दिशा-निर्देश पर सरगुजा पुलिस द्वारा थानों में पंजीबद्व प्रकरणों में संलिप्त आरोपियों की धरपकड़/गिरफ्तारी की कार्यवाही लगातार की जा रही है। इसी क्रम में थाना बतौली पुलिस द्वारा हत्या के प्रकरण में आठ आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि दिनांक 14/06/2026 को थाना बतौली पुलिस को ग्राम सिलमा चिटकाही में विवादित भूमि पर धान फसल बुआई की बात को लेकर मारपीट करने एवं ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने की सूचना मिली, जहां बतौली पुलिस मामले की गंभीरता के मद्देनजर तत्काल मौके पर पहुंचे। मौके पर प्रार्थिया श्रीमती धनेश्वरी पति स्व. होंश राम निवासी सिलमा पटेलपारा ने मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका और भुवनेश्वर पैंकरा के बीच ग्राम सिलमा चिटकाही स्थित विवादित जमीन पर कब्जा को लेकर विवाद है। विवादित भूमि पूर्व में इसकी बड़ी सास कामेश्वरी के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज था तभी से उक्त विवादित भूमि पर यह काबिज कर खेती करते आ रही है। उक्त विवादित भूमि, भू-स्वामी के मृत्यु के पूर्व वसियतनामा पर तहसील न्यायालय बतौली के आदेश पर प्रार्थिया के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ था, किन्तु भुवनेश्वर पैंकरा के आवेदन पर एसडीएम न्यायालय सीतापुर में प्रकरण चलने के बाद उक्त विवादित भूमि भुवनेश्वर पैंकरा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। लेकिन पूर्व से विवादित भूमि पर काबिज कास्त होने से यह तथा इसके पति होंश राम दिनांक 13/06/2026 को ट्रैक्टर से जुताई कर धान बोये थे, विवादित भूमि में इनके द्वारा धान बुआई की जानकारी मिलने पर दिनांक 14/06/2026 को भुवनेश्वर पैंकरा, बजरंग, मनोज, रघुनंदन, बोधन, उमेश, कमली और प्यारी ट्रैक्टर लेकर विवादित भूमि में आकर धान बुआई कर ट्रैक्टर से जुताई कर रहे थे, तभी करीब 11ः30 बजे यह और इसके पति होंश राम, पुत्र हेमंत पैंकरा व महेन्द्र पैंकरा के साथ मौके पर आकर धान बोने से मना करने लगे तभी भुवनेश्वर पैंकरा, बजरंग, मनोज, रघुनंदन, बोधन, उमेश, कमली और प्यारी सहमत होकर जान से मारने की धमकी व अश्लील गाली-गलौज करने लगे। और बोलने लगे जमीन हमलोगों के नाम से है, आज धान बुआई करके ही रहेंगे और जो बीच में आयेगा ट्रैक्टर से कुचलकर मार देंगे कहते हुए जान से मारने की नीयत से सभी ने इसके पति होंश राम से धक्का-मुक्की कर मारपीट करने लगे। तब यह तथा इसके दोनों बेटे हेमंत और महेन्द्र बीच-बचाव करने लगे तभी जान से मारने की नीयत से उपरोक्त आरोपीगण के द्वारा प्रार्थिया, इसके पति होंश राम, और दोनांे बेटे को हाथ-मुक्का और लाठी-डण्डा से मारपीट किये हैं। और सभी एकमत होकर जल्दी ट्रैक्टर लाकर इन सभी को कुचल कर मार दो, तभी उसी समय उमेश जॉन डियर कम्पनी का ट्रैक्टर को जान से मारने की नीयत से रफ्तार से चलाते हुए इसके पुत्र हेमंत को कुचलने का प्रयास किया जो किसी तरह अपना जान बचाकर मेड़ में चढ़ गया, उसी समय मेड़ में खडे़ इसके पति होंशराम को भुवनेश्वर पैंकरा, बजरंग, मनोज, रघुनंदन, बोधन, कमली और प्यारी एकमत होकर नीचे धकेल दिये तभी ट्रैक्टर चला रहा उमेश तेजी से लाकर ट्रैक्टर से इसके पति होंश राम को ठोकर मारा, बचने के लिए इसके पति ट्रैक्टर के बम्फर में झूल गया और आहत् होकर खेत में गिर गया, तभी उमेश दुबारा ट्रैक्टर को इसके पति के ऊपर चढ़ाकर कुचल दिया, जिससे इसके पति होंश राम की मृत्यु हो गई। इस रिपोर्ट पर मौके पर ही बिना नंबरी अपराध नालसी 00/2026 धारा 103(1),109(1),296(ख),351(3),115(2),190,191(2),191 (3), 54 बीएनएस पंजीबद्व किया गया, तथा बाद वापसी अपराध क्रमांक 66/2026 पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण विवेचना दौरान मर्ग क्रमांक 35/2026 कर मृतक होंशराम से संबंधित मर्ग डायरी, अपराध डायरी में शामिल किया गया, प्रार्थिया, गवाहों का कथन, घटना स्थल निरीक्षण, शव निरीक्षण, आहत् धनेश्वरी पैंकरा, हेमंत, महेन्द्र पैंकरा का डॉक्टरी मुलाहिजा, पीएम रिपोर्ट का अवलोकन, घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर, लाठी-डण्डा इत्यादि जप्ती के आधार पर आरोपीगणों के विरूद्व अपराध सबूत पाये जाने से आरोपीगणों की पतातलाश कर को विधिवत् रूप से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

उपरोक्त प्रकरण में गिरफ्तार आरोपीगण:-

1.     भुवनेश्वर पैंकरा पिता स्व. कल्पनाथ उम्र 80 वर्ष, निवासी सिलमा थाना बतौली

2.     बजरंग लाल पिता भुवनेश्वर कंवर उम्र 60 वर्ष, निवासी सिलमा थाना बतौली

3.     रघुनंदन पैंकरा पिता भुवनेश्वर कंवर, उम्र 52 वर्ष, निवासी सिलमा थाना बतौली

4.     मनोज पिता सुखदेव कंवर, उम्र 35 वर्ष, निवासी सिलमा थाना बतौली

5.     उमेश पिता बजरंग लाल पैंकरा उम्र 23 वर्ष, निवासी सिलमा थाना बतौली

6.     बोधन पैंकरा पिता जलधु पैंकरा 37 वर्ष, निवासी कंठी थाना दरिमा

7.     कमलेश्वरी पैंकरा पति स्व. जलधु पैकरा, 60 वर्ष, निवासी कंठी, थाना दरिमा

8.     प्यारी पैंकरा पति सुखो पैंकरा, उम्र 50 वर्ष, निवासी सिलमा थाना बतौली

कार्यवाही में थाना बतौली से थाना प्रभारी/निरीक्षक विवेक कुमार सेंगर गर, उपनिरीक्षक आभाष मिंज, आरक्षक जितेन्द्र सिंह, विकास एक्का, राजेश खलखो, राकेश एक्का, राजू कुजूर, जोगी बड़ा तथा साइबर सेल से प्रभारी सउनि अजीत मिश्रा, प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान, आरक्षक अशोक यादव इत्यादि की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

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