पत्थलगांव (जशपुर) से बालिका बरामद, बहला-फुसलाकर भगाने वाला आरोपी गिरफ्तार, अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में आरोपी भेजा गया न्यायिक रिमांड पर.
“अभियान संवेदना” में 17 वर्षीय गुम बालिका कापू पुलिस की त्वरित कार्रवाई में सकुशल बरामद.
“अभियान संवेदना” में महिला एवं बाल अपराधों पर रायगढ़ पुलिस की संवेदनशील और प्रभावी कार्रवाई जारी.
“महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा रायगढ़ पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई कर दोषियों को कानून के कठघरे तक पहुंचाया जाएगा”— एसएसपी शशि मोहन सिंह.
रायगढ़ : महिला एवं बाल सुरक्षा को लेकर रायगढ़ पुलिस के “अभियान संवेदना” के तहत एक और बड़ी सफलता सामने आई है। कापू थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 17 वर्षीय गुमशुदा बालिका को जशपुर जिले के पत्थलगांव क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया। वहीं शादी का झांसा देकर बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस की इस संवेदनशील और प्रभावी कार्रवाई ने महिला एवं बाल सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को एक बार फिर सिद्ध किया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन में महिला संबंधी अपराधों में त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई के लिए जिले में चलाए जा रहे “अभियान संवेदना” के तहत थाना कापू पुलिस ने लापता हुई 17 वर्षीय बालिका को सकुशल दस्तयाब कर लिया है। साथ ही बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
प्रकरण में 05 जून 2026 को बालिका के परिजनों द्वारा थाना कापू में आवेदन प्रस्तुत कर बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बालिका के पिता ने बताया कि वह 01 जून 2026 को अपने रिश्तेदारी में जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ गए हुए थे। घर पर उनकी पत्नी एवं बच्चे मौजूद थे। 02 जून की सुबह करीब 4:00 बजे उनकी पत्नी की नींद खुली तो बेटी अपने बिस्तर पर नहीं थी। परिवारजनों ने आसपास एवं रिश्तेदारों के यहां काफी खोजबीन की, लेकिन बालिका का कोई पता नहीं चला, बाद में थाना कापू पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि कोई अज्ञात व्यक्ति उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है।
रिपोर्ट पर थाना कापू में अपराध क्रमांक 89/2026 धारा 137(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी कापू उपनिरीक्षक इगेश्वर यादव द्वारा तत्काल बालिका की पतासाजी शुरू की गई। पुलिस टीम ने परिजनों, रिश्तेदारों एवं परिचितों से पूछताछ करने के साथ-साथ तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया। जांच के दौरान प्राप्त महत्वपूर्ण सुरागों के आधार पर पुलिस टीम को बालिका के जिला जशपुर के बाल कल्याण समिति में होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस टीम तत्काल जशपुर पहुंची और वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कर बालिका को सकुशल दस्तयाब कर थाना लाई।
बालिका द्वारा दिए गए कथन में बताया गया कि आरोपी सागर लहरे (19 वर्ष), निवासी पत्थलगांव, जिला जशपुर ने उसे शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ भगा ले गया था तथा उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध स्थापित किया। पीड़िता के कथन एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में संबंधित धाराएं 64(1) बीएनएस एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराए जाने के पश्चात पुलिस टीम द्वारा आरोपी के निवास पर दबिश देकर उसे हिरासत में लिया गया। विधिवत गिरफ्तारी के उपरांत आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। बालिका को आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कर परिजनों के सुपुर्द किया गया है, प्रकरण में आगे की विवेचना जारी है।
एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री सिद्दांत तिवारी के मार्गदर्शन में गुम बालिका की पतासाजी एवं आरोपी की गिरफ्तारी कार्यवाही में उपनिरीक्षक इगेश्वर यादव थाना प्रभारी कापू, प्रधान आरक्षक लक्ष्मी कैवर्त, प्रधान आरक्षक सुमेश गोस्वामी, आरक्षक संजीव पटेल एवं हमराह स्टॉफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का संदेश – “महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति रायगढ़ पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नाबालिग बच्चों के गुम होने अथवा बहला-फुसलाकर ले जाने के मामलों में तत्काल पुलिस को सूचना दें। समय पर दी गई जानकारी से त्वरित कार्रवाई संभव होती है और पीड़ितों को शीघ्र सुरक्षित वापस लाया जा सकता है।”
