किराना दुकान की आड़ में चल रहा था नशे का काला कारोबार! पुलिस ने मारा छापा, गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार

आरोपी के कब्जे से कुल 01 किलो 90 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया है

जब्त किए गए अवैध गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 10,000 रुपये आंकी गई है

थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्र. 504/2026 के तहत धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) का मामला दर्ज कर आरोपी को किया गया गिरफ्तार

बलौदाबाज़ार-भाटापारा : जिले में अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार और परिवहन पर पूर्ण अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक ओ.पी. शर्मा के कुशल निर्देशन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में थाना सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर के जरिए एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिनांक 20/06/2026 को मुखबिर से पक्की सूचना मिली कि ग्राम डमरू का निवासी चन्द्रकुमार पैकरा अपनी दुकान में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर ग्राहकों को बेच रहा है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना सिटी कोतवाली पुलिस की एक विशेष टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई हेतु ग्राम डमरू रवाना की गई।

दुकान पर दबिश और रंगे हाथों गिरफ्तारी:- पुलिस टीम ने मुखबिर के बताए स्थान पर स्थित दुकान की घेराबंदी कर दबिश दी। दुकान में मौजूद व्यक्ति चन्द्रकुमार पैकरा की गवाहों के समक्ष तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान दुकान के काउंटर के नीचे छिपाकर रखी गई एक सफेद रंग की प्लास्टिक झिल्ली बरामद हुई, जिसके अंदर अवैध मादक पदार्थ गांजा पाया गया। तौल कराने पर आरोपी के पास से कुल 01 किलोग्राम 90 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 10,000 रुपये है।

कठोर वैधानिक कार्रवाई:-आरोपी चन्द्रकुमार पैकरा का यह कृत्य एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत दंडनीय होने के कारण पुलिस ने मौके पर ही गांजा जब्त कर आरोपी को दिनांक 20.06.2026 को गिरफ्तार क थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 504/2026 धारा 20(B) NDPS दर्ज कर आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक ओ.पी. शर्मा का कड़ा संदेश:- जिले में किसी भी प्रकार के अवैध नशे के कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा। नशे के कारोबारियों और अपराधियों के खिलाफ बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की यह सख्त मुहिम आगे भी पूरी कड़ाई से जारी रहेगी।

आरोपी- चंद्रकुमार पैकरा पिता बहादुर पैकरा उम्र 30 साल निवासी ग्राम डमरु थाना सिटी कोतवाली

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