नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन : आपसी सहमति व सुलह समझौता से निराकृत किये गये प्रकरण

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत् वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के अनुक्रम में मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य में तालुका स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाकर राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सहमति व सुलह समझौता से निराकृत किये गये हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित जिन्दल ने बताया कि लोक अदालत में प्रकरणों के पक्षकारों की भौतिक तथा वर्चुअल दोनों ही माध्यमों से उनकी उपस्थिति में निराकृत किये जाने के अतिरिक्त स्पेशल सिटिंग के माध्यम से भी पेटी ऑफेंस के प्रकरणों को निराकृत किये गये हैं। माननीय श्री न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी, कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा इस संपूर्ण लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु निरंतर प्रयास करते हुए विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी लगातार अधिक से अधिक मामलों को निराकृत किये जाने हेतु प्रेरित किया गया।  राजनांदगांव एवं बालोद जिले में आयोजित नेशनल लोक अदालत की स्वयं समीक्षा कर पक्षकारों तथा बार एवं न्यायाधीशगणों से चर्चा की गई।

आज सम्पूर्ण देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जशपुर जिले में बाहय न्यायालय सहित न्यायालयो में कुल 10 खण्डपीठ का गठन किया गया। जिसमें सम्पूर्ण जिले में प्री. लिटिगेशन के 167 तथा नियमित प्रकरण 207 की संख्या में निराकृत किए गये थे। परिवार न्यायालय में भी 6 प्रकरणो का निराकरण हुआ। इसके अतिरिक्त स्पेशल सिटिंग से भी प्रकरणो का निराकरण हुआ। उन्होंने बताया कि राजस्व न्यायालयो में भी उक्त आयोजन कर 2103 प्रकरणो का निराकरण किया गया।

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