डूबने और सर्पदंश से हुई मौत पर शासन की मदद, जशपुर के 4 प्रभावित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 4 परिवारों को कुल 16 लाख रूपए की मिलेगी आर्थिक सहायता

आरबीसी खंड-6 क्रमांक-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से जनहानि पर प्रभावित परिवारों को दी जाती है आर्थिक सहायता

जशपुर : छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड-6 क्रमांक-4 के प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदाओं एवं नैसर्गिक विपत्तियों से होने वाली जनहानि के मामलों में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने प्राकृतिक आपदाओं में हुई मृत्यु के 4 प्रकरणों में प्रभावित परिजनों के लिए कुल 16 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। यह सहायता राशि शासन के नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को प्रदान की जाएगी।

 अपर कलेक्टर श्री प्रदीप साहू से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील कुनकुरी के ग्राम चराईखारा निवासी स्वर्गीय लीलावती बाई पति अंजन कुमार की 11 अप्रैल 2025 को डबरी के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में मृतका के निकटतम वैध वारिस उनके पति श्री अंजन कुमार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार तहसील कांसाबेल के ग्राम टांगरगांव निवासी स्वर्गीय अंकिता टोप्पो, पिता श्री जीवनलाल टोप्पो की 15 मई 2025 को सांप काटने की वजह से मृत्यु हो गई थी। मृतका के निकटतम वैध वारिस उनके पिता श्री जीवनलाल टोप्पो को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

 इसी प्रकार से तहसील तपकरा के ग्राम घुमरा निवासी स्वर्गीय असबर राम, पिता श्री पुरुषोत्तम की 29 सितंबर 2025 को सांप के काटने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में मृतिक के निकटतम वैध वारिस उनकी पत्नी पति श्रीमती देवपति को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। तहसील पत्थलगांव के ग्राम पंगसुवां निवासी स्वर्गीय अनीश नाग, पिता श्री सुशील नाग की 24 मार्च 2026 को डभरी के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। मृतक के निकटतम वैध वारिस उनके पिता श्री सुशील नाग को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

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