शासकीय नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले पति–पत्नी गिरफ्तार
आवेदक से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में ऑपरेटर पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर 2 लाख रुपये की ठगी करने वाले आरोपी दंपत्ति गिरफ्तार
आरोपियों के खिलाफ धारा 420,34 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर किया गया गिरफ्तार
बलौदाबाजार-भाटापारा : पुलिस अधीक्षक गौरव राय के कुशल निर्देशन में शिकायत जांच के आधार पर थाना भाटापारा शहर पुलिस द्वारा शासकीय नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक पति-पत्नी (दंपत्ति) को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।
मामले का संक्षिप्त विवरण:- प्रार्थी डिलेश कुमार साहू (उम्र 30 वर्ष, निवासी बारगांव, थाना डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव) द्वारा आरोपी विरेन्द्र साहू एवं उसकी पत्नी गामिनी साहू के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के अनुसार, दिनांक 13.12.2021 को आरोपियों ने प्रार्थी को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में ‘ऑपरेटर’ के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर उनसे ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) की धोखाधड़ी की थी।
पुलिस की कार्यवाही- मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना भाटापारा शहर में अपराध क्र. 63/2025, धारा 420,34 भादवि के तहत अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन दर्ज किए गए तथा बैंक खाता स्टेटमेंट एवं पावर होल्डिंग कंपनी में किए गए ऑनलाइन आवेदन की पावती प्राप्त की गई। पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए दिनांक 18.08.2026 को आरोपी दंपत्ति को पुलिस हिरासत में लेकर मेमोरेण्डम कथन दर्ज किया गया। आरोपियों द्वारा प्रार्थी से नौकरी के नाम पर ₹2,00,000 प्राप्त कर धोखाधड़ी करना स्वीकार किए जाने पर उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपी:
1. विरेन्द्र साहू पिता स्व. बालमुकुंद साहू, उम्र 34 वर्ष, निवासी महावीर वार्ड भाटापारा, हाल निवासी – हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 01 एलआईजी 41, सड्डू रायपुर (छ.ग.)
2. गामिनी साहू पति विरेन्द्र साहू, उम्र 28 वर्ष, निवासी महावीर वार्ड भाटापारा / मिर्च चिल्हाटी अम्बागढ़, हाल निवासी – हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 01 एलआईजी 41, सड्डू रायपुर (छ.ग.)
