मां-बहन से गाली-गलौज रोकने पहुंची महिला पर हमला! विवाद बढ़ा तो धारदार हथियार से किया वार, नेवई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हथियार किया जब्त

धारदार हथियार से मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार, नेवई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार किया जप्त

देवारपारा स्टेशन मरोदा में गालीगलौज करने से मना करने पर विवाद हुआ, जिसमें आरोपी ने प्रार्थिया के साथ मारपीट कर चोट पहुंचाई।

प्रार्थिया एवं गवाहों के कथनों तथा विवेचना के आधार पर आरोपी संतू राम तेलासी की पहचान कर उसके निवास से हिरासत में लिया गया।

पूछताछ में घटना में संलिप्तता स्वीकार करने पर आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार जप्त किया गया।

आरोपी को दिनांक 23.08.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना नेवई क्षेत्र में दिनांक 22.08.2026 की रात्रि हुई मारपीट की घटना में पुलिस ने त्वरित विवेचना करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार जप्त किया है। प्रकरण के अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

दुर्ग : दिनांक 22.08.2026 को रात्रि लगभग 07:00 बजे प्रार्थिया शशि देवारिन, उम्र 30 वर्ष, निवासी देवारपारा स्टेशन मरोदा, थाना नेवई, जिला दुर्ग, चौपाटी से चाय पीकर अपने पिता के घर की ओर जा रही थी। देवारपारा स्टेशन मरोदा के पास संतू तेलासी, पोखलू देवार एवं दादू देवार द्वारा प्रार्थिया की बहन एवं मां के साथ गाली-गलौज की जा रही थी। प्रार्थिया द्वारा गाली-गलौज करने से मना करने पर आरोपियों ने एक राय होकर प्रार्थिया एवं उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी तथा मारपीट की।

घटना की रिपोर्ट पर थाना नेवई में अपराध क्रमांक 568/2026, धारा 296, 351(3), 115(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान प्रार्थिया एवं गवाहों के कथन लिए गए तथा प्रार्थिया की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया गया। विवेचना में आरोपी संतू राम तेलासी द्वारा धारदार वस्तु से प्रार्थिया को चोट पहुंचाना पाए जाने पर प्रकरण में धारा 118(1) बीएनएस जोड़ी गई।

पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश देकर पता तलाश की गई। इस दौरान आरोपी संतू राम तेलासी अपने निवास पर मिला, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार से प्रार्थिया को चोट पहुंचाना स्वीकार करने पर उसकी निशानदेही एवं कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार जप्त किया गया। आरोपी को दिनांक 23.08.2026 को समय 15:10 बजे विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दी गई तथा प्रकरण अजमानतीय होने से न्यायिक रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय पेश किया गया। प्रकरण के अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।

मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)

आरोपियों द्वारा प्रार्थिया की मां एवं बहन के साथ गाली-गलौज की जा रही थी। प्रार्थिया द्वारा इसका विरोध करने पर आरोपियों ने एक राय होकर विवाद किया तथा आरोपी संतू राम तेलासी ने धारदार हथियार से प्रार्थिया के साथ मारपीट कर उसे चोट पहुंचाई।

घटना स्थल

देवारपारा स्टेशन मरोदा, थाना नेवई क्षेत्र, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

आरोपी का नाम

1. संतू राम तेलासी, उम्र 40 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 21, बजरंग पारा, स्टेशन मरोदा, थाना नेवई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

जप्त सामग्री

1. घटना में प्रयुक्त 01 नग धारदार हथियार।

अपराध क्रमांक एवं धाराएं

अपराध क्रमांक 568/2026, धारा 296, 351(3), 115(2), 3(5), 118(1) बीएनएस।

सराहनीय कार्य

उक्त कार्यवाही में थाना नेवई के प्रशिक्षु उप निरीक्षक जयप्रकाश खांडेकर, सउनि निगम पात्रे, प्रधान आरक्षक महावीर साहू, आरक्षक रवि बिसाई, विजय कुर्रे एवं शहबाज खान की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि गाली-गलौज, विवाद अथवा मारपीट की स्थिति में कानून हाथ में लेने के बजाय तत्काल पुलिस को सूचना दें। किसी भी विवाद को हिंसक रूप देने से बचें तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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