गांजा नहीं देने पर भड़का युवक, घर से हंसिया लाकर दो महिलाओं पर किया हमला; पुरानी भिलाई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

देवबलोदा में नशे के लिए विवाद के बाद दो महिलाओं पर धारदार हथियार से हमला, पुरानी भिलाई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

आरोपी द्वारा नशे के सामान की मांग को लेकर विवाद करते हुए प्रार्थी से मारपीट एवं गाली-गलौज की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई।

विवाद के बाद आरोपी घर से घरेलू उपयोग का धारदार हथियार लेकर आया और बीच-बचाव करने पहुंची दो महिलाओं पर वार कर घायल कर दिया।

घटना की सूचना पर थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज कर आरोपी की संभावित ठिकानों पर लगातार तलाश एवं घेराबंदी की।

पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़कर पूछताछ की, जहां आरोपी द्वारा घटना करना स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।

दिनांक 05.09.2026 की रात्रि ग्राम देवबलोदा में नशे के सामान की मांग को लेकर हुए विवाद में दो महिलाओं पर धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपी को थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया।

दुर्ग : दिनांक 05.09.2026 को प्रार्थी विजय कुमार रात्रे, उम्र 28 वर्ष, निवासी देवबलोदा बाजार चौक, थाना पुरानी भिलाई, अपनी ड्यूटी से वापस आने के बाद रात्रि करीब 10:00 बजे उमेश अग्रवाल के साथ बाजार चौक में बैठा था। इसी दौरान गांव का देवकुमार ठाकुर वहां आया और प्रार्थी से गांजा उपलब्ध कराने की मांग करने लगा। प्रार्थी द्वारा गांजा नहीं रखने की बात कहने पर आरोपी ने विवाद करते हुए प्रार्थी के साथ हाथ-थप्पड़ से मारपीट एवं गाली-गलौज की तथा पास पड़ी टाइल्स से मारने का प्रयास किया।

विवाद के दौरान प्रार्थी एवं उसके साथी द्वारा बचाव में आरोपी को धक्का दिए जाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर अपने घर गया और वहां से घरेलू उपयोग का धारदार हथियार लेकर वापस आया। आरोपी द्वारा हथियार लहराते हुए धमकी देने पर प्रार्थी की नानी लता अग्रवाल, मां सरस्वती रात्रे एवं बहन माया चंदेल बीच-बचाव करने पहुंचीं। इस दौरान आरोपी ने लता अग्रवाल के सिर तथा सरस्वती रात्रे के दाहिने हाथ पर धारदार हथियार से वार कर चोट पहुंचाई और मौके से फरार हो गया।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक 480/2026, धारा 296, 115(1), 118(1), 351(3) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा आरोपी के संभावित ठिकानों पर लगातार तलाश एवं घेराबंदी की गई। आरोपी को पकड़कर पूछताछ किए जाने पर उसके द्वारा घटना करना स्वीकार किया गया, जिसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।

मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)

आरोपी द्वारा नशे के सामान की मांग को लेकर विवाद किया गया। विवाद बढ़ने पर आरोपी घर से घरेलू उपयोग का धारदार हथियार लेकर आया और बीच-बचाव करने पहुंची महिलाओं पर वार कर चोट पहुंचाई।

घटना स्थल – ग्राम देवबलोदा बाजार चौक, थाना पुरानी भिलाई क्षेत्र, जिला दुर्ग।

आरोपी का नाम – देवकुमार ठाकुर, उम्र 23 वर्ष, निवासी देवबलोदा बाजार चौक, थाना पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग।

जप्त सामग्री – घटना में प्रयुक्त घरेलू उपयोग का धारदार हथियार — 01 नग हँसिया।

सराहनीय कार्य

उक्त कार्यवाही में थाना पुरानी भिलाई के थाना प्रभारी निरीक्षक विजय यादव, उप निरीक्षक प्रमोद सिन्हा, आरक्षक बंटी सिंह एवं आरक्षक संजय मनहरे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि नशे के सेवन एवं नशे से संबंधित गतिविधियों से दूर रहें। नशे की स्थिति में विवाद, मारपीट अथवा कानून-व्यवस्था से संबंधित कोई घटना होने पर स्वयं कानून हाथ में लेने के बजाय तत्काल पुलिस को सूचना दें। नशे से संबंधित अवैध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

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