शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस का शिकंजा, न्यायालय ने चालक पर लगाया ₹10 हजार का अर्थदंड; लाइसेंस निलंबन की भी होगी कार्रवाई

बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले, वाहन चालकों पर सख्त कार्यवाही लगातार जारी

दिनांक 21.09.2026 को माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले एक वाहन चालकों को कुल ₹10,000 अर्थदंड से किया गया दंडित

थाना कसडोल द्वारा ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग कर वाहन चालक को शराब पीकर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया

पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले, पकड़े गए सभी चालकों के विरुद्ध लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही की जाएगी सुनिश्चित

बलौदाबाजार-भाटापारा : पुलिस अधीक्षक गौरव राय के कुशल निर्देशन में जिले में सड़क दुर्घटनाओ की रोकथाम एवं शराबी वाहन चालको पर सख्त कार्यवाही करने हेतु पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों की चेकिंग कर उनके वाहन विधिवत जप्त करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी लगातार की जा रही है। इस दौरान चेकिंग अभियान में थाना कसडोल पुलिस द्वारा ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग कर एक वाहन चालक को शराब पीकर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया।

पुलिस द्वारा इस प्रकरण में वाहन चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए, इनके वाहन विधिवत जप्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिनांक 21.09.2026 को माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले प्रकरण में वाहन चालक को ₹10,000 अर्थदंड से दंडित किया गया है। पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाते हुए, पकड़े गए सभी चालकों के विरुद्ध लाइसेंस निलंबन की भी कार्यवाही की जाएगी। पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

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