नरेगा-सॉफ्ट एवं अन्य एप्लीकेशन्स के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 24 अगस्त से 7 सितम्बर तक आयोजित होगी कार्यशाला

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राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में प्रशिक्षित ट्रेनर सभी जिलों के ग्राम रोजगार सहायकों और डॉटा एंट्री ऑपरेटर्स को देंगे प्रशिक्षण

रायपुर-. मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के अंतर्गत नरेगा-सॉफ्ट एवं अन्य प्रचलित एप्लीकेशन्स तथा इनमें हुए अद्यतन संशोधनों के बारे में प्रदेश भर के ग्राम रोजगार सहायकों एवं सभी जिलों में कार्यरत डॉटा एंट्री ऑपरेटर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनके क्षमता विकास के लिए इन्हें प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों के लिए ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा में 24 अगस्त से 7 सितम्बर तक कार्यशाला (Training for Trainers) आयोजित की जाएगी। सभी 28 जिलों के लिए नामांकित प्रशिक्षकों को पांच बैचों में दो-दो दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य मनरेगा कार्यालय द्वारा इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) को परिपत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तर पर कार्यरत प्रोग्रामर एवं जनपद पंचायतों में कार्यरत सहायक प्रोग्रामर्स को कार्यशाला के लिए प्रतिभागी नामांकित करने कहा गया है।

राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान में 24 अगस्त और 25 अगस्त को रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद एवं मुंगेली जिले के नामांकित प्रशिक्षकों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई है। दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बालोद, बेमेतरा, बीजापुर और नारायणपुर के प्रशिक्षकों को 27 अगस्त और 28 अगस्त, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, मुंगेली एवं गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के प्रशिक्षकों को 31 अगस्त और 1 सितम्बर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव एवं कांकेर के प्रशिक्षकों को 3 सितम्बर और 4 सितम्बर तथा जशपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा और बलरामपुर-रामानुजगंज के प्रशिक्षकों को 6 सितम्बर और 7 सितम्बर को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

राज्य मनरेगा कार्यालय ने सभी प्रतिभागियों को कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे सभी व्यक्तियों को प्रशिक्षण शुरू होने के 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट के आधार पर ही प्रतिभागियों को प्रशिक्षण में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। सभी कलेक्टरों को ई-मेल के माध्यम से अपने-अपने जिले के प्रतिभागियों का नामांकन राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान को भेजने कहा गया है। नामांकित प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के एक दिन पहले शाम तक प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थिति देनी होगी।

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