जशपुर जिले के महत्वपूर्ण समाचार संक्षेप में………..

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कलेक्टर ने कार्यालयों के साफ सफाई के संबंध में अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश, सभी कार्यालय प्रमुख को अपने अपने कार्यालय तथा परिसर की सफा सफाई, दस्तावेज एवं सामग्रियों को सुव्यवस्थित रखने के लिए कहा गया

जशपुर. कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल द्वारा जिले के विभिन्न विकासखण्डों में स्थापित शासकीय कार्यालयों, आंगनबाड़ी, छात्रावास, आश्रम, स्कूल एवं स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि शासकीय कार्यालय में दस्तावेज एवं सामग्री सुव्यवस्थित नहीं रखी गई है तथा साफ सफाई तथा रख रखाव सही नहीं पाया गया है। इसके अलावा आस पास के परिसर में भी छोटे छोटे झाड़ी, घास एवं कागज, पॉलिथिन बिखरे हुए पाये गये। कलेक्टर ने सभी कार्यालय प्रमुख को निर्देशित किया है कि अपने अपने कार्यालय तथा परिसर की साफ सफाई, दस्तावेज एवं सामग्रियों को सुव्यवस्थित रखें। ताकि परिसर की साफ सफाई बनी रहें।

कोविड-19 में मृत व्यक्तियों के परिजनों को एक्स ग्रतिया अनुदान राशि 50 हजार प्रदान किये जाने हेतु दिशा निर्देश प्राप्त

जशपुर. छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा कोविड-19 में मृत व्यक्तियों के परिजनों को एक्स ग्रतिया अनुदान राशि 50 हजार प्रदान किये जाने हेतु दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में कोविड-19 से मृत्यु विनिश्चयन समिति का गठन किया गया है। इस समिति के द्वारा कोविड 19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को मृत्यु संबंधी अधिकारिक दस्तावेज-प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाना है। जिसके आधार पर अनुदान सहायता राशि प्रदाय की जाएगी। शासन से प्राप्त निर्देशानुसार जिले में कोविड-19 से मृत व्यक्तियों की सूची में शामिल सभी व्यक्तियों के परिजनों से इस संबंध में आवेदन पत्र विशेष प्रयास कर तत्काल प्राप्त करना एवं इनके प्रमाणों पर कोविड-19 मृत्यु विनिश्चयन समिति का परीक्षण कराकर प्रमाण पत्र भी तत्काल जारी करने के निर्देश हैं। साथ ही कोविड-19 से मृत सभी व्यक्तियों के परिजनों को अक्टूबर माह के अंत तक 50 हजार सहायता राशि अनिवार्य रूप से प्रदाय करना है।

कोविड 19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिले को 1 करोड़ 11 लाख 50 हजार रूपए की आबंटन प्राप्त

जशपुर. छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि से कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2021-22 के लिए आबंटन प्रदान किया गया है। जिसके अंतर्गत् कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को आर्थिक अनुदान सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य आपदा मोचन निधि मद से जशपुर जिला के लिए 1 करोड़ 11 लाख 50 हजार आबंटन प्रदान करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। जिसके तहत् आबंटित राशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जा सकेगा।

जिले में 10 वर्षों की तुलना में 13 अक्टूबर तक औसत वर्षा 1073.6 मिमी हुई

जशपुर. जशपुर जिले में अब तक 1131.7 मिमी औसत वर्षा हो चुकी है। जिले में बीते 10 वर्षों की तुलना में 13 तक औसत वर्षा 1073.6 मिमी हुई है। बीते 24 घंटे में जिले में 0.0 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 01 जून से अब तक जशपुर तहसील में 1125.3 मिमी, मनोरा में 1308.4 मिमी, कुनकुरी में 1412.1 मिमी, दुलदुला में 1192.2 मिमी, फरसाबहार में 793.9 मिमी, बगीचा में 1153.6 मिमी, कांसाबेल में 997.8 मिमी, पत्थलगांव में 884.7 एवं सन्ना में 1316.9 मिमी वर्षा हो चुकी है। जिले में अब तक सर्वाधिक वर्षा कुनकुरी तहसील में हुआ है।

नौनिहॉल छात्रवृत्ति, मेधावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत् पात्र हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित

जशपुर. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल द्वारा संचालित योजना नौनिहॉल छात्रवृत्ति योजना के तहत् पंजीकृत श्रमिकों के प्रथम दो पुत्र, पुत्रीयों को कक्षा 1 से स्नातकोत्तर स्तर तक 1000 से 10000 तक छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है। मेधावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पंजीकृत निर्माणी श्रमिक के प्रथम दो बच्चों का 10वीं, व 12वीं में प्राप्तॉक 75 प्रतिशत या अधिक है, उच्च व्यवसायिक कक्षा में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को रूपये 5000 से 45000 की राशि दिये जाने का प्रावधान है। श्रम पदाधिकारी श्री आजाद सिंह पात्रे ने बताया कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा कक्षा 10वीं, व 12वीं, की प्रदेश स्तरीय परीक्षा में मेरिट के टॉप-10 में आने वाले छात्र,छात्राओं को 1 लाख रूपये दिये जाने का प्रावधान है। योजना हेतु पात्र छात्र-छात्रा यदि अन्य शासकीय विभाग-संस्था की किसी योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने की पात्रता रखते है, तो वह किसी एक योजना का चयन कर सकते है, जो उसके लिए हितकर हो, किन्तु किसी भी परिस्थिति में वह दो योजनाओं का एक साथ लाभ नहीं उठा सकते है । उन्होंने बताया कि योजना से लाभ लेने हेतु पंजीकृत श्रमिक अपने नजदीकी लोक सेवा केन्द्र, व्हीएलई, सीएससी, श्रम विभाग में आवश्यक दस्तावेज पंजीयन कॉर्ड, आधार कार्ड, राशन कॉर्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, सरपंच, पार्षद, अंकसूची, एवं प्राचार्य, प्रधान पाठक के द्वारा जारी अध्ययन प्रमाण पत्र के साथ ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।

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