रायपुर जिले के महत्वपूर्ण समाचार संक्षेप में ……
October 23, 2021ओपन स्कूल: मुख्य एवं अवसर परीक्षा में प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश की अंतिम तिथि 15 नवम्बर
रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी मुख्य और अवसर परीक्षा वर्ष 2022 में शामिल होने के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। प्रवेश की अंतिम सूची 15 नवम्बर 2021 तक निर्धारित की गई है। सचिव छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने बताया कि निर्धारित तिथि के पश्चात प्रवेश संबंधी कोई भी तिथि नहीं बढ़ायी जाएगी। छात्र-छात्राएं अपने जिले में निर्धारित अध्ययन केन्द्रों से परीक्षा आवेदन फार्म प्राप्त कर सकते हैं। हाई स्कूल कक्षा 10वीं की परीक्षा में शामिल होने के लिए 14 वर्ष की आयु पूर्ण होना और कक्षा 12वीं में प्रवेश के लिए हाई स्कूल की परीक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। छात्र प्रवेश से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने समीपस्थ अध्ययन केन्द्र से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अध्ययन केन्द्रों की सूची ओपन स्कूल की वेबसाइट sos.cg.nic.in पर उपलब्ध है।
बकायादार परिवहन व्यवसायी ‘एकमुश्त कर-निपटान योजना का लाभ उठा सकेंगे 31 मार्च तक, एक अप्रैल से बकाया कर की राशि ब्याज-पैनाल्टी के साथ होगी वसूली
रायपुर, छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में परिवहन व्यवसायियों के हित में ‘एकमुश्त कर-निपटान योजना‘ का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत व्यक्ति पर 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक का बकाया टैक्स कर की राशि बिना पैनाल्टी केवल मोटर यान कर (ब्याज सहित) भुगतान कर बकायादारों की सूची से मुक्त हो सकते हैं। योजना की अवधि 1 सितम्बर 2021 से 31 मार्च 2022 तक है। एकमुश्त निपटान योजना की समाप्ति के पश्चात बकाया कर की राशि ब्याज-पैनाल्टी सहित वसूल की जाएगी। परिवहन विभाग द्वारा सभी परिवहन व्यवसायियों से अपील की गई है कि वे टैक्स डिफाल्टर होने से बचे और एकमुश्त निपटान योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
सस्ती दवा उपलब्ध कराने रायपुर संभाग में 11 श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर संचालित
रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंहगी हो रही स्वास्थ्य सेवाओं को गरीब व्यक्ति की पहुंच में लाने के प्रयास के तहत प्रदेश में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरूआत की है। इसके तहत राज्य के विभिन्न जिलों में सस्ती दवाओं के स्टोर खोले जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत वर्तमान में रायपुर संभाग में करीब 11 सस्ती दवा की दुकानें संचालित की जा रही है। दुकानों में उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण दवाएं एमआरपी पर न्यूनतम 50.09 प्रतिशत और अधिकतम 71 प्रतिशत छूट का लाभ मिल रहा है।
रायपुर संभाग के अंतर्गत रायपुर जिले में नगर निगम रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 52 अम्लीडीह में और वार्ड क्रमांक 46 नेताजी सुभाष चंद्रबोस स्टेडियम के पास भूतल पर दुकान संख्या 10-11 में सस्ती दवा दुकान संचालित की जा रही है। इसी तरह गरियाबंद जिले के अंतर्गत नगर पालिका परिषद गरियाबंद के वार्ड क्रमांक 03 में तहसील रोड पर दुकान क्रमांक-2 में और बलौदाबाजार जिले में नगर पालिका बलौदाबाजार के नया बस स्टेंड के सामने नगर पालिका कॉम्पलेक्स में सस्ती दवा की दुकान संचालित है।
धमतरी जिले में नगर निगम धमतरी में अम्बेडकर वार्ड इंदौर स्टेडियम मे नगर पंचायत कुरूद में वार्ड नंबर 08 में अन्नापूर्णा सामुदायिक भवन में, नगर पंचायत मगरलोड में वार्ड नंबर 10 के मार्केटिंग सोसायटी के पास तथा नगर पंचायत भखाराभेठेली के वार्ड क्रमांक 7 रायपुर धमतरी रोड पर सस्ती दवा की दुकान संचालित की जा रही है। इसी प्रकार से नगर पंचायत आमदी के वार्ड क्रमांक 2 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के बाजू में सस्ती दवा दुकान संचालित है। महासमुन्द जिले के अंतर्गत नगर पालिका महासमुन्द में जिला अस्पताल परिसर में सस्ती दवा दुकान संचालित है।
अब तक व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक के 7 हजार 188 पदों पर नियुक्ति
रायपुर, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा सत्र 2019 में 14 हजार 580 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी। चयन प्रक्रिया कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुई थी, कोविड महामारी की विषम परिस्थितियों के बावजूद भी अब तक व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक के कुल 7 हजार 188 पदों में नियुक्ति आदेश जारी किया जा चुका है।
स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार व्याख्याता के विज्ञापित 3 हजार 177 पद में से 2 हजार 894 पदों में नियुक्ति आदेश जारी किया जा चुका है। इसी तरह शिक्षक के 5 हजार 897 विज्ञापित पद में से 2 हजार 110 पदों में नियुक्ति आदेश जारी किया जा चुका है साथ ही सहायक शिक्षकों के विज्ञापित पद 5 हजार 506 पद में से 2 हजार 184 पदों में नियुक्ति आदेश जारी किया जा चुका है। ज्ञात हो कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका में स्थगन आदेश प्रभावशील होने के कारण बस्तर, सरगुजा संभाग के जिले और कोरबा जिले को मिलाकर कुल 14 जिलों में सहायक शिक्षक और शिक्षक के पदों में नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया है। एक अन्य याचिका में सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया में रोक लगाए जाने के आदेश प्रभावशील होने के कारण शेष पदों पर चयनवार नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में शासन के द्वारा अपना पक्ष रखा गया है। भर्ती प्रक्रिया संबंधित याचिकाओं में अनुमति प्राप्त होने पर नियुक्ति संबंधी आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।