बाल दिवस पर 111 शैक्षणिक संस्थान तंबाकू मुक्त हुए घोषित : जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रमों की हुई समीक्षा

बाल दिवस पर 111 शैक्षणिक संस्थान तंबाकू मुक्त हुए घोषित : जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रमों की हुई समीक्षा

November 15, 2022 Off By Samdarshi News

तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रमों में गति लाने, तंबाकू खरीद-बिक्री पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने तथा शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, कोरबा

कोरबा : 15 नवंबर 2022,  कलेक्टर संजीव झा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें जिला स्तर पर तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा कर जिले के 111 शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया। इसके अलावा बैठक में कलेक्टर ने तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रमों में गति लाने, तंबाकू खरीद-बिक्री पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने तथा शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए।

बैठक में  सीएमएचओ  डॉ. एस. एन. केसरी ने तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत की गई गतिविधियों का विवरण दिया। साथ ही कोटपा अधिनियम 2003 की जानकारी भी विस्तार से प्रदान की। इसमें मुख्य रूप से तंबाकू निषेध अधिनियम (कोटपा अधिनियम) की मुख्य धाराएं 4, 5, 6, 7 के बारे में बताया, साथ ही सभी शासकीय विभागों एवं शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित करने हेतु निर्धारित मापदंड के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। बैठक में समस्त विभाग के जिला अधिकारी एवं द यूनियन के प्रतिनिधि उपस्थित थे|

धूम्रपान मुक्त जिला बनाने का निर्देश-

जिला सलाहकार तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ. मानसी जायसवाल ने बताया – “बैठक में कार्यों की समीक्षा के पश्चात कलेक्टर संजीव झा ने कोरबा को धूम्रपान मुक्त जिला बनाए जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही इसके लिए सभी शासकीय विभागों से इसकी शुरूआत करने, प्रत्येक शासकीय विभाग में नोडल नियुक्त करने को कहा। साथ ही कोटपा अधिनियम के अंतर्गत चलानी गतिविधि तेजी से करने को कहा गया। बाल दिवस के अवसर पर कलेक्टर ने 111 शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित किया।  उन्होंने आगे बताया — वर्तमान में कोटपा अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्यवाही की जा रही है। बैठक में कोटपा अधिनियम की धारा 5, 7 यानी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के लिए नगर निगम द्वारा सहयोग करने को भी कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित किया गया है। वहीं जल्द जिले के 227 अन्य शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान बनाया जाएगा।