बड़ी ख़बर : प्रशासन द्वारा रोका गया बाल विवाह

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जिले के कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती अनिता अग्रवाल एवं महिला बाल विकास अधिकारी सूर्यकांत गुप्ता के मार्गदर्शन में एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व में 3 दिसम्बर को ग्राम तनौद तहसील पामगढ़ में बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर शाम 05 बजे जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाइल्ड लाइन द्वारा बालक के निवास स्थान पर जाकर जांच किया गया। निवास स्थान से उम्र सत्यापन हेतु केवल आधार कार्ड दस्तावेज के रूप में परिवार से प्राप्त हुआ परिवार द्वारा अवगत कराया गया कि घर में आग लगने से सारा दस्तावेज जल गया है।

देर रात तक टीम द्वारा उम्र सत्यापन हेतु दस्तावेज प्राप्त करने का प्रयास किया गया किन्तु परिवार से दस्तावेज प्राप्त नही होने पर 4 दिसम्बर को बालक के विद्यालय से दाखिल खारिज प्राप्त किया गया जिसमें बालक का उम्र 17 वर्ष 06 माह 16 दिन होना पाया गया उम्र सत्यापन पश्चात् दोनों पक्षों को टीम द्वारा बाल विवाह के दुष्पिरिणाम से जानकारी प्रदान करते हुए एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़के की निर्धारित आयु 21 एवं लड़की 18 वर्ष से अवगत कराते हुए सरपंच एवं गांव के वरिष्ठ नागरिक बालक के समाज के अध्यक्ष एवं ग्राम के अन्य नागरिक के समक्ष दोनो परिवार को समझाईस देते हुए बाल विवाह रोका गया। टीम में जिला बाल संरक्षण इकाई से सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती संतोषी  वैष्णव , चाइल्ड लाइन जांजगीर से समन्वयक श्री निर्भय सिंह , टीम मेम्बर श्री जोहित कश्यप, टीम मेम्बर नरेन्द्र चन्द्रा टीम मेम्बर सुश्री नेहा यादव एवं पुलिस विभाग थाना शिवरीनारायण से ए एस आई यादव शामिल थे।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह को प्रतिबंधित करता है। यदि कोई व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का बाल विवाह करवाता हैं , अथवा उसमें सहायता करता है तथा बाल विवाह को बढ़ावा देता है अथवा उसकी अनुमति देता है, बाल विवाह में सम्मिलित होता है को 02 वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 01 लाख रूपए तक हो सकता है। अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

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