जिला स्तरीय बीएलओ प्रशिक्षण संपन्न, समस्त बीएलओ को त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के लिए दिया गया प्रशिक्षण

जिला स्तरीय बीएलओ प्रशिक्षण संपन्न, समस्त बीएलओ को त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के लिए दिया गया प्रशिक्षण

July 15, 2023 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, अम्बिकापुर

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में शनिवार को राजमोहिनी भवन ऑडिटोरियम में द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम हेतु जिला स्तरीय बीएलओ प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिष्ठा ममगई, समस्त एसडीएम, एवं बीएलओ उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण में उप जिला निर्वाचन अधिकारी टीसी अग्रवाल द्वारा उपस्थित जिले के समस्त बीएलओ को त्रुटि रहित मतदाता सूची के निर्माण हेतु विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया जिसमें बीएलओ को डोर-टू-डोर सघन जांच करते हुए कार्य पूर्ण करने के लिए बताया गया। इस दौरान सभी बीएलओ को वोटर सर्विस पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन एप्प, बीएलओ एप और इआरओ नेट की जानकारी दी गई। साथ ही नाम विलोपन की प्रक्रिया, फॉर्म 8 का उपयोग, मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन तिथि 02 अगस्त 2023 को ग्राम सभा, वार्ड सभा के आयोजन, हाउस तो हाउस सर्वे, मतदाता सूची में दिव्यांग, थर्ड जेंडर, पहाड़ी कोरवा, पण्डो जनजाति के मतदाताओं की संख्या दर्ज करने, वीआईपी मतदाता का चिन्हांकन, मतदाता सूची में 80 वर्ष से अधिक के समस्त मतदाताओं की संख्या, वोटर इनफॉर्मेशन स्लिप पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया।

अगले चरण में विभिन्न निर्धारित तिथियों में जिसमें मतदाता सूची के पुनरीक्षण के कार्य किया जाना है। 02 अगस्त 2023 को मतदान एकीकृत मतदाता सूची प्रथम प्रकाशन, दावा आपत्ति करने के तिथि 02 अगस्त 2023 से 31 अगस्त 2023 तक, विशेष अभियान तिथियां 12,13 एवं 19, 20 अगस्त 2023 होगी। प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण 22 सितंबर 2023 तक किया जायेगा। मतदाता सूची का डाटाबेस तैयार करना एवं पूरक सूचियों की छपाई 29 सितंबर 2023 तक की जायेगी। त्रुटि रहित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 04 अक्टूबर 2023 को किया जाना सुनिश्चित है। इस प्रशिक्षण सत्र में समस्त बीएलओ को सघन पुनरीक्षण की जानकारी दी गई। बीएलओ का पुनरीक्षण के संबंध में विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फार्म 6, नाम हटाने के लिए फार्म 7 तथा संशोधन करने के लिए फार्म 8 विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई।

मतदाता सूची में नाम जोड़वाने हेतु आवश्यक दस्तावेज- 02 कलर फोटो, परिवार के किसी सदस्य का एपिक नंबर या एपिक कार्ड, जन्मतिथि के प्रमाण के दस्तावेज मार्कशीट/पैनकार्ड/आधार कार्ड या पासपोर्ट की स्व प्रमाणित छायाप्रति, पता के प्रमाण के दस्तावेज में आधार कार्ड/बैंक खाता या पासपोर्ट की स्व प्रमाणित छायाप्रति शामिल है।