कुनकुरी, 10 जुलाई 2025 : जिला जशपुर के ग्राम डोभ में हुए पारिवारिक विवाद ने एक हंसते-खेलते घर को तबाह कर दिया। अपने ही बड़े भाई की नृशंस हत्या करने वाले अभियुक्त सुरजन राम (45 वर्ष) को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बलराम कुमार देवांगन की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और ₹1000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में उसे छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। क्या है मामला? घटना 17 सितंबर 2022 की रात करीब…
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