पुलिस अधीक्षक जशपुर ने अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिले के समस्त मकान मालिकों से अपने किरायेदारों की मांगी जानकारी. छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 34(6) में प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत मकान मालिकों को किया आदेशित. 15 दिवस के भीतर किरायदारों की जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में अपने क्षेत्रांतर्गत थाना चौकी को करायें उपलब्ध कराए. निर्धारित समयावधि में जानकारी उपलब्ध नहीं कराना, लोकसेवक के विधिपूर्ण आदेशों के उल्लंघन के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 233 के तहत दंडनीय, पुलिस द्वारा की जावेगी कार्यवाही. जशपुर/कुनकुरी : पुलिस अधीक्षक…
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