जशपुर : एक्सोटिक मांगूर और बिग हेड मछलियों पर बैन! पालन किया तो होगी जेल या ₹10,000 जुर्माना

जशपुर, 12 जून 2025/ भारत शासन, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी एवं फिशरीज विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली तथा छ.ग. राजपत्र से जारी अधिसूचना अनुसार एक्सोटिक मांगूर (क्लेरियस गेरीपिनियस) एवं बिग हेड (हाइपोप्थेलमिक्थीस नोबीलीस) मछलियों को छ.ग. प्रदेश में पालन, संवर्धन, आयात, निर्यात, विक्रय, परिवहन तथा विपणन के लिए प्रतिषिद्धि मत्स्य घोषित किया गया है। कोई भी मछुआ, वैयक्तिक, समूह या समिति, केन्द्र या राज्य शासन द्वारा प्रतिषिद्ध मत्स्यों का मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य बीज संवर्धन एवं मत्स्य पालन, किसी भी जल स्त्रोत में चाहे वह राज्य शासन का हो या…

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मछलियों की संतति रक्षा के लिए सख्त कानून! जशपुर में 16 जून से मत्स्याखेट पर पूर्ण बैन, उल्लंघन पर जेल और जुर्माना तय

जशपुर, 12 जून 2025/ वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम-1972 की धारा-3 उपधारा-2 (दो) के तहत् 16 जून 2025 से 15 अगस्त 2025 तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है। जशपुर जिले के अन्तर्गत समस्त तालाबों एवं जल स्त्रोतों में जिनका संबंध नदी नालों से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर को छोड़कर, सभी प्राकर के जल संसाधनों में दिनांक 16…

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