वैट अधिनियम के अंतर्गत बकाया वसूली के लिये एकमुश्त निपटान अधिनियम 2023 लागू : पुराने बकायादार 70 हजार से अधिक व्यवसायी होंगे लाभान्वित

31 जनवरी 2024 तक प्रस्तुत कर सकते हैं आवेदन समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग द्वारा वैट, वाणिज्यिक अधिनियम के तहत प्रांतीय, केन्द्रीय प्रवेशकर, वृत्तिकर एवं विलासिता कर की पुरानी बकाया राशि की वसूली के लिये एकमुश्त निपटान अधिनियम लागू किया गया है। प्रदेश में पुराने बकायादार 70 हजार से अधिक व्यवसायी इसका लाभ ले सकते हैं। उप मुख्यमंत्री एवं वाणिज्यिक कर श्री टी.एस. सिंहदेव के निर्देश पर विभाग ने विगत 15 सितम्बर को इस योजना को अधिसूचित कर दिया है। एकमुश्त निपटान के तहत कर, ब्याज और…

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