समदर्शी न्यूज़ – अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत आम नागरिकों के हित में लगातार कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम में मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि लोकमार्ग में भारी वाहन चालकों द्वारा अपनी वाहनों को सड़कों के किनारे या आसपास खड़ी कर दिया जाता हैं, जिससे आम नागरिकों को यातायात की समस्या के साथ आमजन के जीवन में संकटापन्न स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे मामलों में सख़्ती से निपटने के लिए सरगुजा पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर जिले के 04 थाना अंतर्गत कुल 13 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, थाना कोतवाली अंतर्गत मामले में 02 प्रकरण, थाना गांधीनगर अंतर्गत 03 प्रकरण, थाना मणिपुर में 04 एवं थाना उदयपुर में 04 प्रकरण दर्ज किया गया हैं।

वाहन चालकों द्वारा लापरवाहीपूर्वक खतरनाक ढंग से लोकमार्ग में भारी वाहन खड़ी कर लोकमार्ग बाधित करने पर थाना कोतवाली अंतर्गत रिंग रोड महामाया पेट्रोल पम्प के पास खड़ी भारी वाहन के सम्बन्ध में आरोपी दीपक कुमार साकिन बहुआरा थाना रॉबर्ट्सगंज जिला सोनभद्र उत्तरप्रदेश के विरुद्ध अपराध क्रमांक 283/24 धारा 283 भा.द.वि. का प्रकरण दर्ज किया गया, थाना कोतवाली के दूसरे मामले में रिंग रोड महामाया पेट्रोल पम्प के पास खड़ी भारी वाहन के सम्बन्ध में आरोपी रत्नेश मौर्य उम्र 34 वर्ष साकिन परेवा नौबतपुर जिला चंदौली उत्तरप्रदेश के विरुद्ध अपराध क्रमांक 284/24 धारा 283 भा.द.वि. का प्रकरण दर्ज किया गया, थाना गांधीनगर अंतर्गत रिंग रोड नमनाकला कार्मेल स्कूल के पास खड़ी भारी वाहन के सम्बन्ध में आरोपी बबलू अंसारी उम्र 28 वर्ष साकिन परिहारा गढ़वा रोड गढ़वा झारखण्ड के विरुद्ध अपराध क्रमांक 242/24 धारा 283 भा.द.वि. एवं थाना गांधीनगर के दूसरे प्रकरण में रिंग रोड नमनाकला कार्मेल स्कूल के पास खड़ी भारी वाहन के सम्बन्ध में आरोपी रविशंकर उम्र 25 वर्ष साकिन रघुनाथपुर सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज उत्तरप्रदेश के विरुद्ध अपराध क्रमांक 241/24 धारा 283 भा.द.वि. दर्ज किया गया हैं, एवं वाहन क्रमांक सी.जी /04 / एम.आर/1046 के वाहन चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 240/24 धारा 283, 337 भा.द.वि. का अपराध दर्ज कर मामले में आरोपी वाहन चालक एवं वाहन का पता तलाश किया जा रहा हैं।

थाना मणीपुर अंतर्गत गहिरा गुरु आश्रम के सामने रिंग रोड मणिपुर में आरोपी विनय कुमार यादव उम्र 22 वर्ष साकिन दामाली थाना दरिमा द्वारा भारी वाहन खड़ी करने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 143/24 धारा 283 भा.द.वि. का अपराध दर्ज किया गया हैं, थाना मणिपुर के दूसरे प्रकरण में गहिरा गुरु आश्रम के सामने रिंग रोड मणिपुर के पास आरोपी दिनेश यादव उम्र 28 वर्ष साकिन दामाली थाना दरिमा द्वारा भारी वाहन खड़ा करने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 144/24 धारा 283 भा.द.वि., थाना मणीपुर के तीसरे प्रकरण में गहिरा गुरु आश्रम के सामने रिंग रोड मणिपुर में आरोपी सैयद मोहम्मद उम्र 31 वर्ष साकिन दर्रीपारा जीवन ज्योति के पीछे अम्बिकापुर द्वारा भारी वाहन खड़ी करने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 145/24 धारा 283 भा.द.वि. एवं थाना मणीपुर के चौथे प्रकरण में गहिरा गुरु आश्रम के सामने रिंग रोड मणिपुर में आरोपी वासुदेवन उम्र 40 वर्ष साकिन एटीमडाई थाना के.जी. चावड़ी जिला कोयम्बटूर तमिलनाडु द्वारा भारी वाहन खड़ा करने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 146/24 धारा 283 भा.द.वि. का अपराध दर्ज किया गया है।

थाना उदयपुर अंतर्गत रामगढ़ ढाबा बिशुनपुर एन.एच. पर आरोपी संतोष सिंह उम्र 30 वर्ष साकिन पावर हाउस भिलाई थाना जामुन, दुर्ग द्वारा अपने भारी वाहन को मुख्य सड़क पर खड़ी करने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 93/24 धारा 283 भा.द.वि. का अपराध दर्ज किया गया हैं, थाना उदयपुर के दूसरे प्रकरण में रामगढ़ ढाबा बिशुनपुर एन.एच. पर आरोपी राकेश पासवान उम्र 30 वर्ष साकिन बेलचंपा गढ़वा झारखण्ड द्वारा सड़क पर भारी वाहन खड़ी करने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 94/24 धारा 283 भा.द.वि. का अपराध दर्ज किया गया, थाना उदयपुर के तीसरे प्रकरण में रामगढ़ ढाबा बिशुनपुर एन.एच. पर आरोपी तारकेश्वर महतो उम्र 30 वर्ष साकिन साकिन हीरापुर सनडोगरी थाना उरला रायपुर द्वारा सड़क पर भारी वाहन खड़ी करने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 95/24 धारा 283 भा.द.वि. का अपराध दर्ज किया गया, थाना उदयपुर के चौथे प्रकरण में रामगढ़ ढाबा बिशुनपुर एन.एच. पर आरोपी अवध पासवान उम्र 29 वर्ष साकिन कल्याणपुर गढ़वा झारखण्ड द्वारा सड़क पर भारी वाहन खड़ी करने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 96/24 धारा 283 भा.द.वि. का अपराध दर्ज किया गया।

12 मामलोमे पुलिस टीम द्वारा लोकमार्ग मे खड़ी भारी वाहनों को जप्त किया गया, उसके साथ ही मामले के आरोपियों को प्रकरण सदर मे पूछताछ किया गया। आरोपियों द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर मामले मे अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गई है।

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